संविलियन आदेश से क्यों मचा शिक्षकों में हड़कंप? ट्रांसफर को लेकर बढ़ी हलचल

Ramanand Tiwari | Jun 22, 2026, 08:30 IST
Photograph: (THESOOTR)
BHOPAL. मध्यप्रदेश में 180 शिक्षकों के संविलियन आदेश से भ्रम फैला। शिक्षक इसे ट्रांसफर मान बैठे, जबकि विभाग ने इसे सिर्फ कैडर परिवर्तन बताया।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • 180 शिक्षकों के स्वैच्छिक संविलियन आदेश जारी किए गए।
  • आदेश को लेकर ट्रांसफर समझकर भ्रम की स्थिति बनी।
  • विभाग ने इसे केवल कैडर परिवर्तन बताया।
  • नई नीति में पहले संविलियन, बाद में ट्रांसफर होगा।
  • करीब 1.5 लाख शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया के दायरे में।

मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 180 शिक्षकों के स्वैच्छिक संविलियन (कैडर परिवर्तन) के आदेश जारी होते ही प्रदेशभर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।



कई शिक्षकों ने इसे स्थानांतरण प्रक्रिया की शुरुआत मान लिया, जिससे भ्रम और हड़कंप की स्थिति बन गई। जबकि विभाग का कहना है कि फिलहाल केवल संविलियन किया गया है, ट्रांसफर आदेश निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के अनुसार बाद में जारी होंगे।



क्या है शिक्षक संविलियन का मामला?

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार ट्रांसफर नीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले कई मामलों में स्कूल से स्कूल स्थानांतरण किए जाते थे, लेकिन बाद में वरिष्ठता, कैडर और प्रशासनिक विवाद खड़े हो जाते थे।



इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए विभाग ने पहले स्वैच्छिक संविलियन की प्रक्रिया अपनाई है। इसके तहत पात्र शिक्षकों का कैडर परिवर्तन किया जा रहा है। इसके बाद संबंधित स्तर पर स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।



180 आदेशों ने क्यों बढ़ाई चिंता?

विभाग द्वारा जारी 180 संविलियन आदेशों को कई शिक्षकों ने सीधे ट्रांसफर आदेश समझ लिया। यही वजह रही कि सोशल मीडिया समूहों और शिक्षक संगठनों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। असल में यह केवल कैडर परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षकों की नई पदस्थापना और वास्तविक स्थानांतरण की कार्रवाई बाद में की जाएगी।



इस बार नीति में क्या बदला है?

नई व्यवस्था के तहत विभाग ने पहले संविलियन और बाद में स्थानांतरण का मॉडल अपनाया है। इसका उद्देश्य भविष्य में वरिष्ठता विवाद, कैडर संबंधी दावे और प्रशासनिक जटिलताओं को कम करना है। विभाग का मानना है कि इससे शिक्षकों और प्रशासन दोनों को राहत मिलेगी।



किस स्तर पर कौन करेगा ट्रांसफर?

नई नीति में स्थानांतरण के अधिकार भी स्पष्ट किए गए हैं-



  • प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण जिले स्तर पर होंगे।
  • जिला स्तर के मामलों में प्रभारी मंत्री की भूमिका रहेगी।
  • माध्यमिक शिक्षकों के मामलों में संभागीय स्तर पर प्रक्रिया होगी।
  • संभागीय मामलों में संबंधित मंत्री के अनुमोदन के बाद आदेश जारी होंगे।
  • व्याख्याता और उच्च माध्यमिक शिक्षक राज्य स्तरीय कैडर में बने रहेंगे।
  • राज्य स्तरीय कैडर का केवल स्थानांतरण होगा, कैडर परिवर्तन नहीं।

पुरानी व्यवस्था में क्या समस्या थी?

पहले कई शिक्षक एक संभाग से दूसरे संभाग में स्थानांतरण प्राप्त कर लेते थे। बाद में वे वरिष्ठता और अन्य प्रशासनिक लाभों के लिए दावा पेश करते थे।



ऐसे मामलों में विभाग और सरकार को कई बार स्पष्टीकरण देना पड़ता था। प्रशासनिक विवाद भी सामने आते थे। इसी स्थिति से बचने के लिए इस बार सीधे स्थानांतरण की बजाय पहले संविलियन की प्रक्रिया लागू की गई है।



डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षक आएंगे ट्रांसफर प्रक्रिया में

स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 2.20 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 1.50 लाख शिक्षक ट्रांसफर नीति के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि, जनगणना जैसे कार्यों में लगे शिक्षकों के स्थानांतरण पर नियमों के अनुसार प्रतिबंध लागू रह सकता है।



स्वैच्छिक संविलियन और ट्रांसफर में क्या अंतर है?

स्वैच्छिक संविलियन...

  • शिक्षक के आवेदन पर किया जाता है।
  • कैडर परिवर्तन की प्रक्रिया होती है।
  • इसे स्थानांतरण नहीं माना जाता।

स्थानांतरण...

  • नई पदस्थापना के लिए अलग आदेश जारी होते हैं।
  • संबंधित जिला, संभाग या राज्य स्तर की प्रक्रिया लागू होती है।
  • मंत्री या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद आदेश निकलते हैं।

विभाग ने क्या कहा?

स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त अभिषेक सिंह के अनुसार अभी केवल संविलियन की कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण आदेश ट्रांसफर नीति में निर्धारित समय-सीमा और प्रक्रिया के अनुसार ही जारी किए जाएंगे।



शिक्षकों को किसी प्रकार के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था शिक्षकों के हितों और प्रशासनिक पारदर्शिता को ध्यान में रखकर लागू की गई है।



180 संविलियन आदेशों के बाद जो हड़कंप दिखाई दिया, उसकी मुख्य वजह जानकारी का अभाव और प्रक्रिया को लेकर बना भ्रम है। फिलहाल विभाग ने केवल स्वैच्छिक संविलियन किया है, जबकि वास्तविक स्थानांतरण प्रक्रिया अभी बाकी है। नई नीति का उद्देश्य भविष्य के विवादों को रोकना और ट्रांसफर व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है।



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