ESB की कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में आरक्षण के आधार पर पद नहीं, विवाद
समझें क्या है पूरा मामाला
- ईएसबी कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में आरक्षण विवाद उठा है।
- कुल 2784 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।
- अभ्यर्थियों ने आरक्षण अनुपात में गड़बड़ी का आरोप लगाया है।
- ईडब्ल्यूएस पद अधिक, एसटी और एससी पद कम बताए है।
- विधायक हीरालाल अलावा ने सुधार की मांग उठाई है।
ईएसबी की कोई भी भर्ती बिना विवाद के नहीं हो रही है। अब ताजा विवाद समूह टू उपसमूह 1 की कृषि विस्तार अधिकारी 2026 के विज्ञापन को लेकर उठा है। इस भर्ती के लिए कुल 2784 पद जारी हुए हैं।
लेकिन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि आरक्षण प्रतिशत के हिसाब से यह पद नहीं है। मप्र में एसटी कैटेगरी को 20 फीसदी, एससी को 16 फीसदी, ओबीसी को 27 फीसदी, ईएडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण का नियम है।
हालांकि ओबीसी आरक्षण विवाद के चलते अभी केवल 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के हिसाब से रिजल्ट देते हैं और बाकी 13 फीसदी पद होल्ड किए जाते हैं।
इस तरह से आए पद और आरक्षण का हिसाब
कुल पद 2784
- ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 10 फीसदी- पद आए 444 जो 16 फीसदी है
- एसटी के लिए 20 फीसदी आरक्षण- लेकिन पद दिए 122 जो 5 फीसदी है
- एसटी के लिए 16 फीसदी आरक्षण है- लेकिन पद दिए 316 जो केवल 11 फीसदी है
- ओबीसी के लिए आरक्षण 27 फीसदी- पद भी इसी हिसाब से 776 दिए
मनावर विधायक ने ली आपत्ति
इस मामले में मनावर से कांग्रेस के आदिवासी नेता व विधायक डॉ. हीरालाल अलावा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 2784 पदों में अनारक्षित के लिए 1126, ईडब्ल्यूएस के लिए 444, एसटी के लिए लिए 122 औऱ एससी के लिए केवल 316 पद है।
जबकि मप्र आदिवासी बाहुल्य है। इतने कम फिर कैसे रखे गए। यह आदिवासी युवाओं की उपेक्षा है। साथ ही आरक्षण कीै भावना के खिलाफ है। यदि यह त्रुटि हुई है तो इसे ठीक किया जाए।
रोस्टर से जारी होते हैं पद
वहीं जानकारों के जो पद निकलते हैं वह रोस्टर सिस्टम से निकलते हैं। जैसे कि एसटी, एससी या ओबीसी या अन्य कैटेगरी के कितने नौकरी वाले अधिकारी, कर्मचारियों के पद रिक्त हैं।
यदि किसी कैटेगरी के लिए स्वीकृत पद पूरे भरे हुए हैं तो संभव है कि जब भर्ती भले ही एक हजार पद की निकले लेकिन उस कैटेगरी के लिए कोई पद ही नहीं रहे।
हालांकि यह नियम की बात है लेकिन अभी तो कम पदों को लेकर विवाद शूुरू होने लगा है।
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