Naaptol Vibhag : इंदौर में सफोला ओट्स पैकेट में 23 ग्राम वजन कम निकला, 2 लाख का लगा जुर्माना

Reena Sharma Vijayvargiya | Apr 08, 2025, 19:53 IST
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संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश कुमार अमोलिया ने बताया उपभोक्ता की शिकायत मिलने पर हमने मामले की जांच की और लिखित में शिकायत की और केस दर्ज किया और फिर नापतौल विभाग में मामला पहुंचाया, जिस पर विभाग ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

MP News : इंदौर के केसरबाग रोड स्थित ओन डोर से एक कस्टमर ने जब सफोला ओट्स का पैकेट लिया और जब घर पहुंचकर उनका ध्यान उस पैकेट पर गया तो उसमें 38 ग्राम लिखा था लेकिन था केवल 15 ग्राम...।



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इस बात की शिकायत जब कस्टमर ने की जागरुक उपभोक्ता समिति में की तो वहां उनकी सुनवाई हुई। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश कुमार अमोलिया ने बताया कि उपभोक्ता की शिकायत मिलने पर हमने मामले की जांच की। लिखित में शिकायत की और केस दर्ज किया। फिर नापतौल विभाग में मामला पहुंचाया, जिस पर विभाग ने सख्त कार्रवाई कर मामले में संज्ञान लिया। विभाग ने सफोला ओट्स के डीलर और निर्माता पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।



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लिखा था 38 ग्राम, निकला 15 ग्राम

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इंदौर के नापतौल निरिक्षक केआर चौधरी ने बताया एक उपभोक्ता ने हमें शिकायत की थी सफोला ओट्स के पैकेट पर नेट वेट 38 ग्राम लिखा था लेकिन वेट करीब 15 ग्राम ही था। ये शिकायत हमारे पूस उपभोक्ता जागरण संस्थान समिति के माध्यम से आई थी उनके पास बिल और ओट्स के पाऊच था और जब हमने चेक किया तो वाकई में वेट बहुत कम आया। कस्टमर ने बताया कि उन्होंने सफोला ओट्स का पैकेट ओन डोर से लिया था और हम तुरंत ओन डोर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पैकेट तो हमारेा है।



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कंपनी और डीलर पर 2 लाख जुर्माना राशि


नापतौल विभाग ने पूरी पड़ताल की फिर केस बुक किया और डीलर ओन डोर, निर्माता कंपनी और डिस्ट्रिब्यूटर कम्पाउंडर को मैंने उनकी गलती बताई तो उन्होने अपनी गलती मानी और मेरिको कंपनी जो निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है सभी पर दो लाख रुपए का जुर्माना किया। ओन डोर पर 80 हजार और मेरिको इंडस्ट्री पर 1 लाख 20 हजार रुपए का चालान बनाया। अभी फिलहाल डीलर ओन डोर ने 80 हजार रुपए जमा नहीं कराए है और मेरिको इंडस्ट्री ने 1 लाख 20 हजार का फाइन जमा कर दिया है।



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18 तक जमा करना है 80 हजार

ओनडोर को हमने 18 अप्रैल तक का समय दिया है और यदि वे तब तक ये पैसे जमा नहीं कराते हैं तो ये केस कोर्ट में चला जाएगा।



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