नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में INC चेयरमैन की लापरवाही, HC ने थमाया अवमानना नोटिस
देशभर के नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े की जांच अब तूल पकड़ चुकी है। मध्यप्रदेश में नियमों के खिलाफ चल रहे नर्सिंग कॉलेजों पर सीबीआई जांच के आदेश के बावजूद, भारतीय नर्सिंग काउंसिल (INC) ने कोर्ट को सूटेबल कॉलेजों की लिस्ट पेश नहीं की। इसी वजह से अब हाईकोर्ट ने INC के चेयरमैन और सचिव दोनों को अवमानना नोटिस जारी किया है।
INC ने नहीं दी कॉलेजों की ऑरिजिनल फाइल
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पाया कि CBI जांच में जिन नर्सिंग कॉलेजों को अनसूटेबल बताया गया, उनकी मान्यता की ऑरिजिनल फाइलें कोर्ट में जमा नहीं की गईं। यह सीधे-सीधे कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।
सुनवाई में हाजिर नहीं हुए INC सचिव
सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि पूर्व आदेश के बावजूद INC के सचिव व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उन्हें भी अवमानना का नोटिस भेज दिया।
क्या है पूरा मामला?
MP नर्सिंग काउंसिल को भी देना होगा डेटा
कोर्ट ने एमपी नर्सिंग काउंसिल को आदेश दिया है कि वह सत्र 2025-26 के कॉलेजों की मान्यता से संबंधित आवेदन और फैकल्टी डेटा याचिकाकर्ता को सौंपे। साथ ही, CBI को भी निर्देश दिया गया है कि वह अपनी जांच की सॉफ्ट कॉपी याचिकाकर्ता को दे।
16 जुलाई को अगली सुनवाई
अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ, तो कड़ी कार्रवाई तय है।
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