दिल्ली हाईकोर्ट में राजेंद्र भारती की सुनवाई आज, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में होगी अहम बहस
News In Short
- राजेंद्र भारती मामले में 7 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई तय।
- CRL.A. 328/2026 कोर्ट नंबर 25 में लिस्ट।
- जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा करेंगी सुनवाई।
- अधिवक्ता प्रांजल अबरोल ने दायर की अपील।
- सजा पर स्टे ही तय करेगा आगे का राजनीतिक भविष्य।
News in detail
दतिया से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सजा के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। यह सुनवाई उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद निर्णायक मानी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं।
यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 25 में रखा गया है, जहां जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इसकी सुनवाई करेंगी। बता दें कि जस्टिस शर्मा दिल्ली के चर्चित आबकारी घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई भी कर रही हैं।
आज हाईकोर्ट में भारती के लिए निर्णायक दिन
दतिया से विधायक रहे राजेंद्र भारती की अपील आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। MP-MLA कोर्ट (MP-MLA court) से 3 साल की सजा मिलने के बाद भारती ने इस फैसले को चुनौती दी थी। अब आज 7 अप्रैल को होने वाली सुनवाई को इस पूरे मामले का सबसे अहम मोड़ माना जा रहा है।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में मामला
यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 25 में रखा गया है, जहां जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इसकी सुनवाई करेंगी। केस लिस्ट के अनुसार यह मामला सीरियल नंबर 52 पर है, जिससे संकेत मिलता है कि दिन में किसी भी समय इस पर सुनवाई हो सकती है। भारती की ओर से अधिवक्ता प्रांजल अबरोल कोर्ट में पक्ष रखेंगे।
वही जज जो दिल्ली शराब घोटाले पर भी कर रहीं सुनवाई
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पहले भी कई चर्चित मामलों की सुनवाई कर चुकी हैं। वे दिल्ली के चर्चित आबकारी घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई भी कर रही हैं, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर सवाल उठाते हुए उन्हें केस से अलग करने की मांग की है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई भी काफी अहम और संवेदनशील मानी जा रही है।
क्या आज मिल सकती है राहत?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, आज की सुनवाई में सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले पर कोई अंतरिम राहत (स्टे) देता है या नहीं। यदि सजा या दोषसिद्धि पर रोक मिलती है, तो यह राजेंद्र भारती के लिए बड़ी कानूनी राहत होगी।
उपचुनाव पर भी टिकी नजर
इस मामले का असर सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले संभावित उपचुनाव पर भी है। अगर राहत नहीं मिलती है, तो उपचुनाव की प्रक्रिया तेज हो सकती है। वहीं, अगर कोर्ट से स्टे मिल जाता है, तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।
क्या था पूरा मामला
यह पूरा मामला जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में हुए कथित धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ा है। 2 अप्रैल 2026 को विशेष MP-MLA कोर्ट ने राजेंद्र भारती को इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई। इसके खिलाफ ही उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हो रही है और इसी फैसले पर अब उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा तय होगी।
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