सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राजेंद्र भारती, अब फैसले पर टिकी है विधायकी की वापसी की उम्मीद
Neel Tiwari | Apr 05, 2026, 20:06 IST
Photograph: (the sootr)
दतिया के पूर्व कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भारती ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। अब कोर्ट का फैसला ही उनकी विधायकी की किस्मत तय करेगा।
News in short
- 4 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में CRL.A. 328/2026 दायर
- 3 साल की सजा के खिलाफ अपील, सुनवाई की तारीख तय नहीं
- सदस्यता पहले ही खत्म, बहाली सजा पर स्टे पर निर्भर
- बैंक धोखाधड़ी और जालसाजी का 27 साल पुराना मामला
- उपचुनाव पर भी हाईकोर्ट के फैसले का असर संभव
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हाईकोर्ट पहुंचे भारती, अब यहीं से तय होगी आगे की राह
92603374-259
क्यों अहम है हाईकोर्ट का फैसला?
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27 साल पुराना है पूरा मामला
कैसे रची गई साजिश?
कोर्ट का फैसला: सजा, जुर्माना और अपील की राहत
हालांकि उनकी ओर से अधिवक्ताओं ने सह आरोपी की उम्र और स्वास्थ्य का हवाला दिया था। जिसे देखते हुए कोर्ट ने उन्हें 60 दिनों की जमानत दी, ताकि वे हाईकोर्ट में अपील कर सकें।
सदस्यता खत्म, लेकिन बहाली का रास्ता कठिन
हालांकि कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी अनुमान है कि राजनीतिक कारणों के चलते जितनी तेजी से उनकी सदस्यता गई थी उतनी तेजी से वापस नहीं मिलेगी।
उपचुनाव पर टिकी नजर, क्या मिलेगा स्टे?
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अदालत का फैसला तय करेगा राजनीतिक भविष्य-
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