ग्रामीणों ने शिक्षक को पेड़ से बांधकर पीटा, दनादन मारते रहे थप्पड़, टीचर रोता-बिलखता चिल्लाता रहा मुझे छोड़ दो
आमीन हुसैन @रतलाम
दरअसल यह घटना रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार अतिथि शिक्षक योगेंद्र जाटव पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने शिक्षक को पकड़ लिया। इसके बाद उसे पेड़ से बांधकर पीटा गया।
अतिथि शिक्षक की पेड़ से बांधकर की पिटाई
वायरल वीडियो में अतिथि शिक्षक रस्सी से बंधा दिखाई दे रहा है। इस दौरान कुछ लोग उसे थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रस्सी से भी शिक्षक की पिटाई की गई।
शिक्षक लगातार रोते हुए छोड़ने की गुहार लगाता रहा। वह लोगों से कहता रहा कि उसे नहीं मारा जाए। इसके बावजूद ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसकी पिटाई जारी रही।
बताया जा रहा है कि यह घटना 3 अक्टूबर की है। इसका वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप
ग्रामीणों के मुताबिक अतिथि शिक्षक योगेंद्र जाटव ने एक नाबालिग छात्रा को बहाने से अपने पास बुलाया था। आरोप है कि इसके बाद वह छात्रा को एक झोपड़ी में लेकर गया। वहां नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है।
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने शिक्षक को पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया।
पिपल्या तुखार के स्कूल में पढ़ाता है शिक्षक
जानकारी के अनुसार योगेंद्र जाटव गांव पिपल्या तुखार के शासकीय प्राथमिक स्कूल में अतिथि शिक्षक है। नाबालिग छात्रा के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई की है।
छात्रा के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके आधार पर पुलिस ने योगेंद्र जाटव के खिलाफ POCSO Act के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
शिक्षक ने भी पुलिस को दी शिकायत
दूसरी ओर अतिथि शिक्षक योगेंद्र जाटव ने भी मारपीट को लेकर पुलिस को बयान दिया है। शिक्षक ने पुलिस को बताया कि अज्ञात लोगों ने उसके साथ मारपीट की है।
शिक्षक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस तरह पुलिस नाबालिग से जुड़े आरोप और शिक्षक के साथ हुई मारपीट दोनों मामलों की जांच कर रही है।
फिलहाल नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला आरोपों और पुलिस जांच के दायरे में है। वहीं शिक्षक को पेड़ से बांधकर पीटने का वायरल वीडियो के बाद से यह घटना चर्चा में आ गई है।
POCSO Act क्या है?
बता दें कि पॉक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने वाला कानून है। इसका पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, 2012 है। यह कानून 14 नवंबर 2012 से पूरे देश में लागू है।
ये खबर क्यों जरूरी है
यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप सामने आते हैं। दूसरी ओर शिक्षक की ग्रामीणों द्वारा की गई पिटाई का भी मामला है। पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत शिक्षक पर केस दर्ज किया है।
जबकि शिक्षक की शिकायत पर मारपीट का मामला भी दर्ज हुआ है। ऐसे में खबर कानून व्यवस्था, नाबालिगों की सुरक्षा और भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने के मुद्दे को सामने लाती है। साथ ही वायरल वीडियो के कारण मामला चर्चा में आया है।