रिलायंस रिटेल की मूंग दाल सही नहीं, टॉनिक का पनीर फेल, नमकीन, घी और ब्रेड सभी सब स्टैंडर्ड

Sanjay Gupta | Aug 30, 2024, 13:08 IST
रिलायंस नहीं फ्रेश
इंदौर में रिलायंस फ्रेश समेत 20 संस्थाओं पर खाद्य सामग्री मानकों के उल्लंघन पर 21 लाख का जुर्माना लगाया है। राशि न भरने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

रिलायंस फ्रेश ( reliance fresh ) पर भी खाद्य सामग्री ( Food Standards ) मानकों के अनुरूप नहीं मिल रही है। प्रसिद्ध रेस्त्रा में भी पनीर, घी जैसी सामग्री सब स्टेंडर्ड है। इन सभी मामलों में इंदौर जिला प्रशासन ने 21 लाख का अर्थदंड लगाया है। राशि नहीं भरने पर लाइसेंस निरस्त कया जाएगा। अपर कलेक्टर आईएएस गौरव बैनल की कोर्ट से यह सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल 20 संस्थाओं पर कार्रवाई हुई है।



इन सभी पर हुई कार्रवाई

  • रिलायंस रिटेल लि. स्मार्ट पॉइंट स्नेह नगर। अवमानक मूंग साबूत, 2 लाख जुर्माना।
  • साहिल इंटरप्राइजेस (टॉनिक रेस्त्रां) 501 बिचौली मर्दाना, अवमानक पनीर, 1.50 लाख जुर्माना।
  • मधुबन सिंपली वेज, स्कीम 94, पनीर खराब। 1.50 लाख का जुर्माना।
  • च्वाइस बेकरी, नायता मुंडला, बिना पंजीयन बेकरी उत्पाद का निर्माण। 50 हजार का जुर्माना।
  • गौतम फूड मार्केटिंग पालदा में मिथ्याछाप फरियाली मिक्चर। लूज मिर्ची पाउडर का उपयोग-50 हजार का जुर्माना।
  • गौरी ट्रेडर्स, बांक, मिथ्याछाप ब्रेड की ब्रिकी। 50 हजार जुर्माना।
  • महेंद्र ब्रदर्स, मूसाखेड़ी, मिथ्यछाप सूर्या कोकोनेट, रिफाइंड ऑइल। 3.20 लाख जुर्माना
  • हनुमान ट्रेडिंग, साजन नगर, मिथ्याछाप बादाम और मसूर, 1 लाख रुपए जुर्माना।
  • गोवर्धन फैमिली रेस्टोरेंट, बैंक कॉलोनी, अवमानक पनीर, 1 लाख जुर्माना।
  • गुरुजी प्रोडक्ट्स, पिगडंबर, पैक्ड केसरिया ठंडाई, 1.50 लाख।
  • आकाश ग्लोबल, प्री पैक्ड मूंग दाल, 80 हजार जुर्माना।
  • गिरी घी, गुरु कुल कॉलोनी राऊ अवमानक घी 80 हजार जुर्माना।
  • च्वॉइस उज्जैन बैकरी, नायता मुंडला, मिथ्याछाप टोस्ट, सुपर इलायची का बिना पंजीयन निर्माण। 50 हजार जुर्माना।
  • राइसिंग पैक इंटरनेशनल, मंगल उद्योग नगर, मिथ्याछाप डॉ. ओटकर सेंडविच स्प्रेड, 1.60 लाख जुर्माना।
  • गौरव नमकीन एंड डेयरी, ब्रह्मबाग, मिथ्याछाप पेड़ा, 60 हजार जुर्माना।
  • एबीएस फूड्स, शेखर सेंटर, अवमानक दही, 80 हजार।
  • एसटी ट्रेडर्स मंगल नगर, अवमानक घी, 60 हजार।
  • पालीवाल स्वीट्स एंड बेकरी, अवमानक दूध। 60 हजार।
  • सोनू फूड्स, पालदा,अवमानक धनिया दाल, 80 हजार।
  • ऋषभ फूड प्रोडक्ट्स, नायता मुंडला, अवमानक काली मिर्च पाउडर का गरम मसाले में उपयोग। 1.50 लाख जुर्माना।

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अपर कलेक्टर कोर्ट से लगातार कार्रवाई

अपर कलेक्टर बैनल की कोर्ट से खाद्य सामग्री सब स्टेंडर्ड पाए जाने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले भी कोर्ट से लाखों का अर्थदंड लगाया जा चुका है और साथ ही वसूली में भी सख्ती हो रही है। राशि नहीं भरने वालों के लाइसेंस भी निरस्त किए जा रहे हैं।



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