इंदौर में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने कोरोना में पूरा नहीं दिया क्लेम, उपभोक्ता फोरम ने दिए आदेश
मेडिकल बीमा पॉलिसी की बड़ी कंपनियों में शुमार स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम देने के संबंध में पॉलिसीधारकों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। इसी तरह की एक शिकायत में अब इंदौर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी के खिलाफ आदेश जारी किया है और उनकी सेवा में कमी को माना है।
कोरोना में इलाज कराया, पूरा पैसा नहीं दिया
कंपनी ने यह बोलकर की कटौती
कंपनी की ओर से तर्क दिए गए कि इसमें कई खर्च स्वीकार नहीं किए गए। विविध 23 हजार रुपए का शुल्क, दवाओं, डिस्पोजेबल आइटम के 81 हजार व अन्य खर्च मंजूर नहीं किए गए। कंपनी ने कहा कि यह मेडीक्लेम में स्वीकृत नहीं थे। इसलिए यह कटौती की गई।
स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम मामले पर एक नजर...
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उपभोक्ता फोरम ने माना सेवा में कमी
उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष विकास राय, सदस्य लालजी तिवारी और सदस्य सरोज मिमरोट ने इस मामले में कंपनी की सेवा में कमी मानी। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपनी मेडीक्लेम पॉलिसी में कहीं यह नहीं लिखा कि वह इस तरह की कटौती करेंगे। इसलिए बकाया 1.56 लाख की राशि 6 फीसदी ब्याज के साथ फरियादी को दें। साथ ही मानसिक प्रताड़ना के तीन हजार रुपए और केस व्यय के दो हजार रुपए का भी 45 दिन के भीतर भुगतान करें। उपभोक्ताओं के लिए केस लड़ने वाले मुकेश अमोलिया ने कहा कि इस तरह के केस लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता अपने अधिकार के लिए फोरम नहीं आते हैं। वह सामने आएं तो उन्हें पूरा क्लेम मिलेगा।
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