वो 3 तेजतर्रार IPS जिन्हें मिली विजय शाह की जांच की कमान, इन राज्यों से है ताल्लुक

Rohit Sahu | May 20, 2025, 14:36 IST
vijay shah sit
सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर सख्त रुख अपनाते हुए SIT के गठन का आदेश दिया था। इस जांच टीम में 3 IPS अधिकारी शामिल हैं, जिसमें एक महिला अफसर भी है।

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सोमवार को SIT के गठन का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टीम में तीन IPS अफसर होंगे, जिसमें एक IG, दो SP स्तर के अफसर और एक महिला अधिकारी होना अनिवार्य है। साथ ही यह भी कहा गया कि सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के हों, लेकिन राज्य के मूल निवासी न हों।



देर रात DGP ने दिया SIT गठन का आदेश

कौन हैं SIT के सदस्य? जानिए तीनों अफसरों की पूरी प्रोफाइल

1. आईजी प्रमोद वर्मा:

SIT की अगुवाई कर रहे IG प्रमोद वर्मा 2001 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वे जयपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं और वर्तमान में सागर रेंज के आईजी पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय से उत्कृष्ट सेवा पदक मिल चुका है।



2. डीआईजी डी. कल्याण चक्रवर्ती:

2010 बैच के आईपीएस अधिकारी डी. कल्याण चक्रवर्ती फिलहाल भोपाल में विशेष सशस्त्र बल (SAF) के डीआईजी हैं। वे मूलतः हैदराबाद, तेलंगाना से हैं और पूर्व में दतिया और खरगोन जिलों में एसपी के पद पर रह चुके हैं।



3. एसपी वाहिनी सिंह:

2014 बैच की आईपीएस अफसर वाहिनी सिंह वर्तमान में डिंडोरी जिले की एसपी हैं। वे बीकानेर, राजस्थान की रहने वाली हैं और पूर्व में निवाड़ी जिले की एसपी भी रह चुकी हैं। SIT में शामिल इकलौती महिला अफसर हैं।



सुप्रीम कोर्ट की शर्तें, राज्य के बाहर के मूल निवासी ही होंगे शामिल

SIT गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त भी रखी कि टीम में शामिल कोई भी अफसर मध्य प्रदेश का मूल निवासी न हो। इसी निर्देश का पालन करते हुए एक अधिकारी तेलंगाना और दो अधिकारी राजस्थान से हैं। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, 28 मई तक SIT को जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी।



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FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे मंत्री विजय शाह

मंत्री विजय शाह ने महू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद महू के मानपुर थाने में FIR दर्ज की गई। FIR के खिलाफ मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए SIT गठन के निर्देश जारी किए।



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आसान शब्दों में समझिए पूरी खबर

  • मंत्री विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट के आदेश से FIR दर्ज हुई।
  • FIR के खिलाफ मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की।
  • सुप्रीम कोर्ट ने तीन IPS अफसरों की SIT गठित करने को कहा।
  • डीजीपी ने तीन अफसरों की टीम गठित की जिसमें 1 तेलंगाना 2 राजस्थान के रहने वाले हैं।
  • जांच की स्थिति रिपोर्ट 28 मई तक सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी।

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