मध्यप्रदेश में नई तबादला नीति लागू: सीएम की अनुमति के बिना नहीं होंगे ट्रांसफर

Rohit Sahu | May 04, 2025, 07:54 IST
MP Transfer policy
मध्यप्रदेश की नई ट्रांसफर नीति 2025 में कलेक्टरों को अधिक अधिकार मिले हैं। अब मंत्री की सहमति से ही ट्रांसफर संभव हो सकेंगे। कलेक्टरों को इससे राहत मिली है।

MP Transfer Policy 2025: कैबिनेट से मंजूरी के चार दिन बाद, मध्यप्रदेश सरकार ने शनिवार-रविवार की दरमियानी रात 12:05 बजे राज्य की नई तबादला नीति (Transfer Policy) लागू कर दी। यह नीति 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच किए गए सभी तबादलों पर लागू होगी। इस अवधि में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर मुख्यमंत्री की अनुमति (Chief Minister’s Approval) के बिना नहीं किया जा सकेगा।



देर रात जारी हुए आदेश

यहां पढ़ें ट्रांसफर नीति का आदेश





नई ट्रांसफर नीति 2025 की प्रमुख बातें

कलेक्टर को अब ये अधिकार

कलेक्टर अब अपने जिले में ज्वाइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार का तबादला कर सकेंगे। बशर्ते उन्होंने प्रभारी मंत्री से पूर्व चर्चा कर सहमति प्राप्त कर ली हो।



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60 हजार से अधिक कर्मचारियों के तबादले संभव

प्रदेश में 6.06 लाख नियमित कर्मचारी (Regular Employees) कार्यरत हैं। नीति के अनुसार, अधिकतम 10% तबादले (Transfers) किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि 30 मई 2025 तक 60 हजार से अधिक कर्मचारियों का ट्रांसफर हो सकता है।



नई तबादला नीति की 3 अहम बातें

विभागीय नीति संभव, लेकिन GAD के तहत हर विभाग अपनी जरूरत के अनुसार अलग ट्रांसफर नीति बना सकता है, लेकिन उसे सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) की गाइडलाइन का पालन करना होगा।



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सीएम की समन्वय से होंगे विशेष तबादले

अगर कोई ट्रांसफर GAD की नीति से बाहर जाकर किया जाता है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रभारी मंत्री की मंजूरी से जिले के भीतर तबादला हो सकेंगे। जिला संवर्ग के कर्मचारियों और राज्य संवर्ग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर तबादला कलेक्टर और प्रभारी मंत्री की अनुमति से किया जाएगा।



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