सोशल बार में वेज-नॉनवेज एक साथ रखा मिला, हेडेली पिज्जा और बिग बास्केट का लाइसेंस भी निरस्त

Sanjay Gupta | Aug 31, 2026, 19:34 IST
सोशल बार में वेज-नॉनवेज एक साथ रखा मिला
इंदौर में एक बार फिर जिला प्रशासन ने खाद्य संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है। इसमें तीन संस्थानों में गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। यहां पर नॉनवेज एक साथ स्टोर किया जाना, गंदगी आदि मिली है।

Indore. साफ, स्वच्छ खाद्य उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की चल रही मुहिम के तहत इंदौर में कार्रवाई जारी है। सीएम मोहन यादव के निर्देश के तहत इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने खाद्य अधिकारियों का दल बनाकर सोमवार को फिर निरीक्षण करवाया। इसके बाद गड़बड़ी मिलने पर तीन के लाइसेंस निरस्त हुए।



इनके लाइसेंस हुए निलंबित

जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें श्री हरिकृष्ण ग्रुप (हेडेली पिज्जा) जेमिनी मॉल स्कीम नंबर 54, इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (बिगबास्केट) स्कीम नंबर 54 तथा सोशल इंदौर एलएलपी (सोशल रिंग रोड) सी-21 बिजनेस पार्क रैडिसन ब्लू होटल के सामने, एमआर-10 इंदौर शामिल हैं।



यह पाई गई अनियमितता

जांच दल द्वारा C-21 बिजनेस पार्क रेडिसन ब्लू होटल के सामने स्थित सोशल इंदौर एलएलपी (सोशल रिंग रोड) का निरीक्षण किया गया। इसमें परिसर में साफ सफाई उचित नहीं मिली, स्टोर रूम के दरवाजे खुले पाए गए ,वेज एवं नॉनवेज खाद्य पदार्थ एक ही डीप फ्रीजर में रख पाए गए।



कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं पाए गए ,पानी की जांच रिपोर्ट नहीं पाई गई। खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट NABLसे करवाना नहीं पाया गया, परिसर की भंडारण व्यवस्था व्यवस्थित नहीं पाई गई। परिसर में साफ सफाई की कमी पाई गई, डस्टबिन खुले पाए गए।



नोटिस का जवाब नहीं दिया था

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा बताया गया कि निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी तीनों प्रतिष्ठानों की ओर से इंप्रूवमेंट नोटिस के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला इंदौर माधव प्रसाद हासानी द्वारा 31 अगस्त को आदेश जारी कर तीनों प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।




खाद्य कारोबार बंद रखने के निर्देश

प्रशासन द्वारा खाद्य लाइसेंस निलंबित किए जाने के बाद तीनों प्रतिष्ठानों को अपने परिसर में उपलब्ध शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को तत्काल हटाने तथा खाद्य कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में खाद्य कारोबार का संचालन करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



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