सरकारी कर्मचारी और शिक्षक नहीं कर सकेंगे शिकायत, आदेश हुआ जारी
News In Short
- चित्तौड़गढ़ में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों पर शिकायत करने पर पाबंदी लगाई गई।
- अब वे सीधे जन सुनवाई या संपर्क पोर्टल में शिकायत दर्ज नहीं कर पाएंगे।
- नियम तोड़ने पर CCA नियम-17 के तहत कार्रवाई होगी।
- केवल अपने नियंत्रण अधिकारी को ही शिकायत सौंपना अनिवार्य होगा।
- नया आदेश प्रशासनिक अनुशासन और नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया।
News In Detail
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने नया फरमान जारी किया है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारी और शिक्षक सीधे जन सुनवाई या संपर्क पोर्टल के जरिए शिकायत नहीं कर पाएंगे।
आदेश का कारण
सूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा बिना अनुमति सीधे शिकायत दर्ज कराने पर जिला कलेक्टर नाराज थे। इसी नाराजगी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश जारी किया।
जन सुनवाई में शिकायत पर कार्रवाई
नए आदेश के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी या शिक्षक सीधे संपर्क पोर्टल या जन सुनवाई में शिकायत करता है, तो उन पर CCA नियम-17 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब केवल अपने नियंत्रण अधिकारी को ही शिकायत सौंपना अनिवार्य है।
किसे कर सकते है शिकायत
सभी सरकारी कर्मचारी और शिक्षक केवल संबंधित अधिकारी को शिकायत देंगे। सीधे सतर्कता पोर्टल, संपर्क पोर्टल या रात्रि चौपाल में शिकायत नहीं करेंगे।
नियम उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी और अधिकारी दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आदेश की जिम्मेदारी संबंधित कार्मिक और नियंत्रण अधिकारी पर रहेगी।
सरकार की पहल
सरकार हाल ही में जन सुनवाई और रात्रि चौपाल आयोजित कर रही है, जिसमें आम जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। हालांकि कर्मचारी और शिक्षक भी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिससे प्रशासनिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जरूरत पड़ी।
FAQ
- चित्तौड़गढ़ में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों पर शिकायत प्रतिबंध क्यों लगाया गया?
सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा सीधे जन सुनवाई और संपर्क पोर्टल में शिकायत करने पर जिला कलेक्टर की नाराजगी के कारण नया आदेश लागू किया गया। इसका उद्देश्य नियमों का पालन और प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित करना है। - अब कर्मचारी और शिक्षक अपनी शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं?
कर्मचारी और शिक्षक केवल अपने नियंत्रण अधिकारी (Controlling Officer) को अपनी व्यक्तिगत या सेवा-संबंधित शिकायत सौंप सकते हैं। सीधे सतर्कता पोर्टल या जन सुनवाई में शिकायत करने पर CCA नियम-17 के तहत कार्रवाई होगी। - CCA नियम-17 के तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है?
यदि कर्मचारी या शिक्षक नियम का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, सस्पेंशन या अन्य प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं।
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