PM मोदी का AI Deepfake वीडियो वायरल करने पर FIR, IT Act में केस दर्ज

Jageshwar prasad | Jul 05, 2026, 16:18 IST
पाली में PM मोदी का AI Deepfake वीडियो वायरल करने पर FIR
राजस्थान के पाली में PM नरेंद्र मोदी का AI से बना भ्रामक वीडियो वायरल हुआ। इसके आरोप में BJP IT सेल की शिकायत पर कार्तिकेय भारद्वाज के खिलाफ IT Act में FIR दर्ज।

समझें क्या है पूरा मामला

  • PM मोदी का AI वीडियो वायरल, जयपुर में भी शिकायतें।
  • फर्जी वीडियो को लेकर पाली में IT Act के तहत मामला दर्ज।
  • BJP IT सेल ने की शिकायत, कार्तिकेय भारद्वाज पर केस।
  • आरोप है कि AI से PM की छवि धूमिल करने की कोशिश।
  • Deepfake वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान, जांच शुरू।

पाली जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का AI (Artificial Intelligence) से तैयार किया गया कथित भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



कोतवाली थाना पुलिस ने BJP IT सेल के मुकेश नाबरिया की शिकायत पर कार्तिकेय भारद्वाज के खिलाफ IT Act और अन्य प्रासंगिक धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।



क्या था वीडियो में?

शिकायत के अनुसार कार्तिकेय भारद्वाज ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर प्रधानमंत्री का AI से तैयार किया गया भ्रामक वीडियो पोस्ट किया।



आरोप है कि इस वीडियो से प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने और लोगों, विशेषकर युवाओं, को भ्रमित करने का प्रयास किया गया।



IT Act के तहत मामला दर्ज

कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र सिंह खींची के नेतृत्व में जांच की जा रही है। पुलिस संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट, वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है।



AI से बना Deepfake वीडियो वायरल करना IT Act (Information Technology Act), 2000 की धारा 66-D के तहत अपराध है। किसी की पहचान का दुरुपयोग कर ठगी या छवि खराब करने पर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।



राजस्थान में और भी मामले

बताया जा रहा है कि इसी तरह के मामलों में जयपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी शिकायतें और प्रकरण दर्ज होने की सूचना है। पुलिस जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।



FAQ

  1. AI Deepfake वीडियो क्या होता है और यह अपराध कैसे है?
    AI Deepfake वीडियो वह होता है जिसमें किसी वास्तविक व्यक्ति का चेहरा और आवाज AI तकनीक से बदलकर नकली वीडियो तैयार किया जाता है। इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर किसी की छवि धूमिल करना IT Act की धारा 66-D और अन्य धाराओं के तहत दंडनीय अपराध है।

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