घी, मसाले और नमकीन में मिलावट, राजस्थान में 18 पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध
समझें क्या है पूरा मामला
- शुद्ध आहार-मिलावट पर वार के तहत 18 उत्पादों पर बैन।
- घी-मसाले-नमकीन में भी मिलावट, 26 लाइसेंस निलंबित।
- सरस घी से लेकर मिर्च पाउडर तक मिलावटी, लगाया प्रतिबंध।
- जांच में गोलगप्पे के पानी से लेकर पनीर-मावा तक फेल।
- जयपुर समेत कई जिलों में मिलावटी खाद्य पदार्थ पकड़े गए।
राजस्थान सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों को असुरक्षित पाया है। इनमें घी, मसाले, नमकीन, सॉस आदि ब्रांडेड उत्पाद शामिल हैं।
विभाग ने इन उत्पादों की पूरे राज्य में बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर दो महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, विभिन्न जिलों के 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं, जहां लूज खाद्य पदार्थों (जैसे दूध, पनीर, मावा, मसाले) के नमूने असुरक्षित पाए गए।
किन उत्पादों पर लगा बैन?
जांच में असुरक्षित पाए गए 18 प्रतिबंधित पैक्ड खाद्य उत्पादों की सूची:
घी: डेयरी कृष्णा घी (DK-1225), डेयरी-सरस घी (DS-030426), देहली-डेयरी घी (DD0326), सरस गोल्ड घी (10), जय श्री कृष्णा घी (07), सागर सरस घी (HC-30 & 03), धेनु सरस घी (A 03)
मसाले: CTC ब्रांड का लाल मिर्च पाउडर एवं धनिया पाउडर (USP), रिचा मिर्च पाउडर (28), यश प्रताप हल्दी पाउडर एवं धनिया पाउडर (01), आर.एस. हल्दी पाउडर (01)
नमकीन: पीयूष नमकीन ऑल इन वन (06), भुजियालाल जी नमकीन खट्टा मीठा (26 G 94), मां वैष्णो नमकीन
सॉस: नेचुरल टेस्ट ग्रीन चिली सॉस, मुस्कान सोया सॉस (007)
किन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित?
26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं:
जयपुर: बालाजी जायका, बब्बू कैफे, वाई.बी.एस. कैफे, राजेन्द्र एंटरप्राइजेज, जीवा फूड्स (यूज्ड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, हल्दी, मिर्च पाउडर में मिलावट)
अलवर/बानसूर: जितेन्द्र एंटरप्राइजेज (मिक्स दूध), मिल्क कलेक्शन सेंटर (मिक्स मिल्क)
पाली/बालोतरा/बाड़मेर: चामुंडा ट्रेडिंग कंपनी (धनिया, लाल मिर्च पाउडर), मोहनलाल मिश्रीलाल (लाल मिर्च पाउडर), न्यू समन होटल (उड़द के लड्डू)
अजमेर/ब्यावर: देवनारायण दूध डेयरी (पनीर), कृष्णा एंटरप्राइजेज, जी.एल. एंटरप्राइजेज (घी), रुचित महावीर उद्योग (मिर्च पाउडर), गुलाबचन्द उत्तमचन्द (हल्दी पाउडर)
भरतपुर/धौलपुर: श्री श्यामजी एंटरप्राइजेज (धनिया पाउडर), पायोड डेयरी (मावा), डी.एस. स्वीट्स (पनीर), भूतेश्वर पनीर भंडार (मावा), निरंजन सिरोलिया, बालाजी डेयरी, लक्ष्मी मिल्क (पनीर)
हनुमानगढ़: प्रेम नमकीन पैलेस, ग्वालियर चाट भंडार (गोलगप्पे का पानी)
क्या है अभियान का उद्देश्य?
इस अभियान का मकसद मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर शिकंजा कसना है। विभाग आमजन से अपील कर रहा है कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय गुणवत्ता, ब्रांड, बैच नंबर और लेबल की जांच जरूर करें। किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना विभाग को दें।
ये भी पढ़ें:-
पड़ोसी राज्यों में बैन है एनालॉग पनीर, राजस्थान में कब रुकेगा सेहत से खिलवाड़?
मेवात से देशभर में जा रहा सफेद जहर, 545 किलो बदबूदार सिंथेटिक पनीर जब्त
खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े, प्याज,तेल व अंडे सबसे महंगे, टमाटर-आलू सस्ते
स्कूल कैंटीन की पैटीज खाने के बाद छात्र की मौत, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप