गर्मियों में कोर्ट के समय में बदलाव, 13 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था
News In Short
- राजस्थान हाई कोर्ट और सभी अधीनस्थ न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन समय-सारणी लागू।
- आगामी 13 अप्रैल से अदालतों में कार्यवाही सुबह 8 बजे से शुरू होगी।
- हाई कोर्ट का न्यायिक समय सुबह 8 बजे से 1 बजे तक रहेगा।
- ट्रायल अदालतों में सुनवाई सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक होगी।
- पीठासीन अधिकारियों के लिए नया प्रशासनिक कार्य समय भी निर्धारित किया गया।
News In Detail
राजस्थान में अदालतों का समय बदला जा रहा है। यह बदलाव ग्रीष्मकालीन समय-सारणी के तहत किया गया है। 13 अप्रैल से राजस्थान हाई कोर्ट और सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही का समय सुबह 8 बजे से शुरू होगा। यह नई व्यवस्था 28 जून तक लागू रहेगी।
हाई कोर्ट का नया समय
राजस्थान उच्च न्यायालय का समय अब सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इस दौरान 10:30 बजे से 11 बजे तक आधे घंटे का मध्यांतर (ब्रेक) होगा। इस बदलाव का उद्देश्य गर्मी के मौसम के मद्देनज़र कार्यवाही के समय को बेहतर बनाना है।
न्यायिक कार्य: सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक
विश्राम: 10:30 से 11 बजे तक 30 मिनट का ब्रेक
कार्यालय कार्य: सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जिसमें 10:30 से 10:45 बजे तक 15 मिनट का विश्राम होगा।
अधीनस्थ अदालतों का समय
राज्य की सभी अधीनस्थ (ट्रायल) अदालतों का टाइम टेबल भी बदला गया है। अब इन अदालतों में सुनवाई सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। इन अदालतों में भी 10 बजे से 10:15 बजे तक 15 मिनट का ब्रेक रहेगा।
सुनवाई का समय: सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक
कार्यालय कार्य: सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक
पीठासीन अधिकारियों के लिए विशेष निर्देश
हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में पीठासीन अधिकारी (प्रिजाइडिंग ऑफिसर) के लिए समय निर्धारित किया गया है। इन अधिकारियों को सुबह 7:30 से 8 बजे तक और दोपहर 12:30 से 1 बजे तक अपने चैंबर में बैठकर प्रशासनिक कार्यों को पूरा करना होगा।
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