कलेक्टर और नगर पालिका ने नहीं दिया मजदूर के परिवार को मुआवजा, कोर्ट ने दिया ऐसा आदेश पढ़कर रह जाएंगे हैरान

Kamlesh Keshote | Dec 11, 2025, 15:49 IST
Photograph: (the sootr)
कोर्ट ने नगर पालिका को फटकार लगाते हुए मुआवजा राशि का भुगतान न करने पर डीडवाना कलेक्टर की गाड़ी और नगर पालिका के ऑफिस का सामान जब्त करने का आदेश दिया। नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कोर्ट से एक दिन का समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई कल होगी।

Didwana. राजस्थान के डीडवाना जिले के नावां शहर में सीनियर सिविल जज धर्मेंद्र जाखड़ ने मृतक मजदूर के परिवार को मुआवजा न देने पर नगर पालिका और डीडवाना कलेक्टर को फटकार लगाई है। कोर्ट का यह कदम उन अधिकारियों के खिलाफ था। जिन्होंने मजदूर की मौत के बाद मुआवजा राशि जारी करने में लापरवाही बरती।



तांत्रिक की प्रेम कहानी से जुड़ा है राजस्थान का भानगढ़ किला, एक श्राप से आज तक पड़ा है वीरान



क्या है पूरा मामला

यह मामला 18 नवंबर 2022 का है। जब मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम कर रही महिला मजदूर शांति देवी की बालकनी से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। पीड़ित परिवार ने नगर निगम के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और अदालत में मुआवजा की मांग की थी।



प्रवासी राजस्थानी दिवस: वेदांता ग्रुप लगाएगा 200 इंडस्ट्रीज वाला पार्क, सीएम ने की 20 हजार नौकरियों की घोषणा



नगर पालिका की लापरवाही

कुचामन केश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सुंदरलाल खारोल ने नगर पालिका को 11 लाख 36 हजार रुपए मुआवजा और ब्याज सहित देने का आदेश दिया था। हालांकि नगर पालिका ने इस आदेश का पालन नहीं किया। जिससे पीड़ित पक्ष को कोर्ट में फिर से याचिका दायर करनी पड़ी।



मौसम अपडेट: राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, 18 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में



जनगणना को लेकर राजस्थान सरकार की सख्त चेतावनी, काम से मना करने पर लगेगा 1 हजार का जुर्माना



अदालत में अगली सुनवाई

कोर्ट ने नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ाते हुए 11 दिसंबर को पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में रिकवरी की प्रक्रिया कोर्ट के आदेशों के तहत पूरी होगी।



जनगणना को लेकर राजस्थान सरकार की सख्त चेतावनी, काम से मना करने पर लगेगा 1 हजार का जुर्माना



मुख्य बिंदु



कोर्ट की कार्रवाई: मृतक महिला मजदूर शांति देवी की मौत के बाद नगर निगम ने अदालत के आदेश के बावजूद मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया। जिसके कारण कोर्ट ने नगर पालिका और कलेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।



अदालत का आदेश: कोर्ट ने नगर पालिका को मुआवजा राशि का भुगतान न करने पर डीडवाना कलेक्टर की गाड़ी और नगर पालिका का सामान जब्त करने का आदेश दिया। इसके बाद नगर पालिका के अधिकारियों ने समय मांगा। जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया।



कोर्ट की सुनवाई: अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। जिसमें नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों की ओर से मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।



Tags:
  • राजस्थान
  • नगर पालिका
  • मुआवजा
  • डीडवाना