राजस्थान निकाय चुनाव: 7 से 14 सितंबर के बीच ड्राय डे, जानें कब-कब बंद रहेंगी शराब दुकानें?

Saurabh Mishra | Aug 25, 2026, 18:18 IST
निकाय चुनाव में ड्राई रहेंगे डे
राजस्थान में निकाय चुनाव 2026 के चलते सूखा दिवस (ड्राय डे) लागू होगा। पहले चरण में 7-9 सितंबर और दूसरे चरण में 9-11 सितंबर तक शराब दुकानें बंद रहेंगी। मतगणना के दिन भी पाबंदी रहेगी।

समझें क्या है पूरा मामला

  • राजस्थान में निकाय चुनाव के चलते शराब दुकानें बंद रहेंगी।
  • 7-9 और 9-11 सितंबर को लागू रहेगा जिले में ड्राय-डे।
  • मतगणना वाले दिन भी नहीं होगी शराब की बिक्री।
  • नियम तोड़ने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई।
  • बार, पब और मैरिज गार्डन में भी रहेगी शराब पर पाबंदी।

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर ड्राय डे घोषित किया गया है। वित्त (आबकारी) विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे फेज की वोटिंग 11 सितंबर को होगी। राजस्थान नगर निकाय चुनाव के नतीजे 14 सितंबर को आंएंगे। मतदान से 48 घंटे पहले से शराब बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।



राजस्थान में निकाय चुनाव के दौरान ड्राय-डे

राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के लिए वित्त (आबकारी) विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने सूखा दिवस के आदेश जारी किए हैं। आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक, वोटिंग और काउंटिंग के दिन संबंधित नगरीय क्षेत्रों में यह नियम लागू रहेगा।



राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग 9 सितंबर 2026 को और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को होगा। नगर परिषद और नगरपालिका मुख्यालयों पर मतगणना 14 सितंबर 2026 को होगी। नियमों के मुताबिक, वोटिंग खत्म होने से ठीक 48 घंटे पहले शराब की बिक्री और वितरण पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।



इस व्यवस्था को पक्का करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों और आबकारी अधिकारियों को सख्त पालना के निर्देश दिए गए। इसका मकसद चुनावी माहौल में शांति बनाए रखना है।



कब-कब रहेगी शराब की बिक्री पर पाबंदी

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और वित्त विभाग के आदेश के अनुसार सूखा दिवस का शेड्यूल इस तरह रहेगा। प्रथम चरण के मतदान के लिए 7 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से 9 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक यानी 48 घंटे पाबंदी रहेगी।



दूसरे चरण के मतदान के लिए 9 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से 11 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक यह पाबंदी लागू रहेगी। इसके अलावा मतगणना के दिन यानी 14 सितंबर 2026 को पूरे दिन संबंधित निकाय क्षेत्रों में सूखा दिवस प्रभावी रहेगा।



ड्राय डे पर क्या-क्या बंद रहेगा?

आबकारी नियमों और चुनाव आचार संहिता के मुताबिक, ड्राय डे पर कई गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहती है। शहर और संबंधित निकाय सीमा में सभी देशी और अंग्रेजी शराब के ठेके पूरी तरह बंद रहेंगे। होटल, रेस्तरां, बार, पब, रिसॉर्ट और क्लबों में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।



भांग और ताड़ी की अधिकृत दुकानें भी इस दौरान बंद रखी जाती। व्यावसायिक रूप से शराब का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन या भारी मात्रा में गैरकानूनी भंडारण करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों, मैरिज गार्डन या पार्टी वेन्यू पर शराब परोसने या सेवन करने की भी सख्त मनाही होगी।



नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि ड्राय डे के दौरान अगर कोई शराब दुकान खुलती पाई जाती है, या अवैध तस्करी, जमाखोरी और वितरण होता है, तो आबकारी अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ जब्ती और ठेका निरस्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है।



FAQ

  1. राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के दौरान कब-कब ड्राय डे रहेगा?
    पहले फेज के लिए 7 सितंबर शाम से 9 सितंबर शाम तक पाबंदी रहेगी। दूसरे चरण के लिए 9 सितंबर शाम से 11 सितंबर शाम तक यह लागू रहेगा। मतगणना के दिन यानी 14 सितंबर को भी पूरे दिन पाबंदी रहेगी।
  2. ड्राय डे के दौरान क्या-क्या बंद रहता है?
    देशी और अंग्रेजी शराब की सभी दुकानें बंद रहती हैं। बार, पब, होटल और रिसॉर्ट में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होती।
  3. नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
    आबकारी अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अवैध भंडारण पर जब्ती और ठेका निरस्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है।

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