राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी भर्ती के रिजल्ट पर रोक
समझें क्या है पूरा मामला
- फाइनल आंसर-की के बिना इंटरव्यू कराने पर कोर्ट सख्त।
- जनरल पेपर के 15 विवादित सवालों पर उठाई गईं आपत्तियां।
- नियुक्तियों से तीसरे पक्ष के अधिकार बनने का जताया गया डर।
- हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव और RPSC से मांगा जवाब।
राजस्थान हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा भर्ती-2025 में अंग्रेजी विषय का परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है,लेकिन भर्ती प्रक्रिया जारी रखने को कहा है।
जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने यह अंतरिम आदेश संजय आशिया की याचिका पर दिए। कोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के सचिव से जवाब मांगा है।
एडवोकेट आर.पी.सैनी ने कोर्ट को बताया कि आरपीएससी मॉडल आंसर की में विवादित प्रश्नों की आपत्तियों का निपटारा किए बिना और फाइनल आंसर-की जारी किए बिना इंटरव्यू कर रही है। अगर विवादित प्रश्नों के निपटारा किए बिना नियुक्तियां हो गईं तो तीसरे पक्ष के अधिकार क्रिएट हो जाएगें। इसलिए फिलहाल नियुक्तियों प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
जनरल पेपर के 15 सवालों पर आपत्ति
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 18 सितंबर 2025 को अंग्रेजी सहित कुल 30 अन्य विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। अंग्रेजी विषय में कुल 42 पद हैं। याचिकाकर्ता ने अंग्रेजी विषय में आवेदन किया था।
लिखित परीक्षा के जनरल पेपर में 15, अंग्रेजी विषय के पहले पेपर में 4 और द्वितीय पेपर में 7 प्रश्नों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई। लेकिन,आरपीएससी ने न तो आपत्तियों का निपटारा किया और न ही फाइनल आंसरकी ही जारी की और सीधे इंटरव्यू लेने शुरु कर दिए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने सामान्य ज्ञान विषय के 15 सवालों पर आपत्ति की है। इससे दूसरे विषयों के परिणाम भी प्रभावित होंगे।
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