राजस्थान हाई कोर्ट: शादी से राज्य बदलने पर महिलाओं को EWS लाभ से नहीं कर सकते वंचित
Jageshwar prasad | May 19, 2026, 08:07 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने दो मामलों में बेहद महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। पहला शादी के बाद दूसरे राज्य से आने वाली महिला को EWS लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा एसआई भर्ती-2021 में सभी आवेदकों को मौका देने पर राज्य सरकार और RPSC से जवाब मांगा है।
News In Short
- राज्य बदलने पर महिलाओं को EWS लाभ से नहीं किया जा सकता वंचित।
- राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान ब्याही महिला की याचिका पर यह व्यवस्था दी।
- सरकार को 20 दिन के भीतर प्रार्थिया को नियुक्ति देने का आदेश दिया।
- नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में प्रार्थिया के EWS सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया गया था।
- अन्य मामले में कोर्ट ने RPSC और सरकार से पूछा है कि SI भर्ती-2021 में सभी आवेदकों को मौका क्यों नहीं?
News In Detail
शादी के बाद भी मान्य होगा EWS
अदालत में प्रार्थिया के अधिवक्ता एसके सिंगोदिया ने दलील दी कि केवल शादी के कारण लोकेशन बदलने से किसी नागरिक का संवैधानिक श्रेणी का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। कोर्ट ने गत 1 अप्रैल को मनीषा देवी के मामले में दिए गए समान आदेश को नजीर मानते हुए राज्य सरकार की दलीलें खारिज कर दीं।
हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए चिकित्सा विभाग को निर्देश दिया कि प्रार्थिया को EWS केटेगरी का लाभ देकर 20 दिन के भीतर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए।
परीक्षा से वंचित रहे आवेदकों को भी मिले मौका
इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अभ्यर्थियों ने 2021 में फॉर्म तो भरा था, लेकिन किन्हीं कारणों से वे परीक्षा वाले दिन शामिल नहीं हो सके थे। अब जब पूरी परीक्षा ही स्क्रैप (रद्द) हो चुकी है, तो नए सिरे से होने वाले आयोजन में उन सभी लोगों को बैठने की अनुमति मिलनी चाहिए जिन्होंने वैध आवेदन किया था।
अधिवक्ता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अपने किसी भी आदेश में यह पाबंदी नहीं लगाई है कि पुन: परीक्षा में केवल पूर्व में उपस्थित रहे छात्रों को ही शामिल किया जाए। इससे पहले जब राज्य में अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी (EO-RO) भर्ती परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी, तब विभाग ने दोबारा परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया था जिन्होंने आवेदन किया था।
इस तर्क को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 20 मई 2026 तक अपना विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
शादी के बाद राज्य बदलने पर EWS सर्टिफिकेट को लेकर हाई कोर्ट ने क्या कहा?
एसआई भर्ती-2021 की पुन: परीक्षा कब होना प्रस्तावित है?
एसआई भर्ती को लेकर कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांग क्या है?
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