जोधपुर में वन भूमि पर बसी बस्ती पर एक्शन की तैयारी, 9,500 घरों पर चलेगा बुलडोजर
News In Short
- जोधपुर में वन भूमि का अतिक्रमण पर बने 9,500 घरों पर चलेगा बुलडोजर।
- राजस्थान हाई कोर्ट की फटकार के बाद सरकार आई हरकत में।
- महाधिवक्ता ने जोधपुर डीएफओ को तलब कर मांगी रिपोर्ट।
- बलडोजर चलाने से पहले सभी मकानों के कटेंगे बिजली-पानी कनेक्शन।
- 24 मार्च को हाई कोर्ट में पेश होगी प्रगति रिपोर्ट और शपथ पत्र
News In Detail
जागेश्वर प्रसाद @ जयपुर
राजस्थान के जोधपुर में वन विभाग की जमीन पर बसी बस्ती पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अतिक्रमण कर बनाए 9500 मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। महाधिवक्ता ने जोधपुर डीएफओ को तलब कर 24 मार्च तक पूरी स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। यह रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की जाएगी।
अंधेरे में डूबेंगी अवैध बस्तियां
प्रशासन ने बस्ती को हटाने के लिए इस बार रणनीति बदली है। बुलडोजर चलाने से पहले मकानों के बिजली और पानी कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके लिए जोधपुर डिस्कॉम और जलदाय विभाग को अवैध मकानों की खसरावार सूची थमा दी गई है। अधिकारियों का मानना है कि जब तक बिजली-पानी नहीं कटेगा, तब तक लोग मकान खाली नहीं करेंगे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रभावी नहीं होगी।
100 जांबाज उतरेंगे मैदान में
इस बड़े अभियान को अंजाम देने के लिए वन विभाग ने अपना प्लान तैयार किया है। करीब 100 से अधिक स्टाफ को तैनात किया जाएगा। इसमें सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल और वन रक्षक शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट से भारी पुलिस बल की मांग की गई है।
अधिकारियों ने कसी कमर
जयपुर में हुई बैठक में जोधपुर के आला अधिकारियों ने इस मामले की समीक्षा की। जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा है कि वन विभाग ही अतिक्रमण हटाएगा, हम पूरा पुलिस बल और प्रशासनिक सहयोग देंगे। डिस्कॉम एमडी भंवरलाल का कहना है कि चिन्हित क्षेत्रों में बिजली के कनेक्शन काटने की प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। वही पीएचईडी एसई राजेंद्र मेहता ने कहा है कि अवैध स्थानों से पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दे दिए गए हैं।
खुद हटा लो, वरना मजबूरी होगी
वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। विभाग का कहना है कि लोग स्वयं अपने अवैध निर्माण हटा लें, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा और इसका खर्च भी अतिक्रमणकारियों से वसूला जा सकता है। इस मामले की स्टेट रिपोर्ट 24 मार्च को हाई कोर्ट में शपथ पत्र के साथ पेश की जाएगी।
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