सरकार दे रही 70% सब्सिडी, आप भी लगवा सकते हैं मिनी स्प्रिंकलर, जानें पूरी डिटेल

Jageshwar prasad | Sept 06, 2026, 17:32 IST
मिनी स्प्रिंकलर योजना: राजस्थान सरकार दे रही 70% सब्सिडी, जानें पूरी डिटेल
राजस्थान सरकार किसानों को मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र लगाने के लिए 70-75% अनुदान दे रही है। इस योजना से सिंचाई जल का गुणवत्तापूर्ण उपयोग होता है। इसे आप भी लगवा सकते हैं। कैसे लगवाएं इसकी पूरी डिटेल आपको यहां मिलेगी।

राजस्थान जैसे सूखाग्रस्त राज्य में पानी की हर बूंद कीमती है। पारंपरिक सिंचाई से पानी की बर्बादी और कम उत्पादन की समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र योजना शुरू की है, जिसमें 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है ।



इस योजना के तहत सिंचाई जल उपयोग दक्षता 25-40% से बढ़कर 70-75% तक हो जाती है, जिससे कम पानी में अधिक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन संभव होता है ।



राजस्थान में पानी की कमी बड़ी समस्या है। यह योजना किसानों को कम पानी में ज्यादा फसल उगाने में मदद करती है। इससे किसानों की आय बढ़ती है और भूजल स्तर भी बचता है। इसलिए हर किसान को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।



कैसे लाभ उठाएं? इसके लिए आपके सभी प्रमुख सवालों के जवाब (FAQ) नीचे दिए गए हैं:



1. मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों में पानी का काफी अपव्यय होता है और जल उपयोग दक्षता केवल 25-40% ही रहती है। मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र तकनीक से जल उपयोग दक्षता बढ़कर 70-75% तक हो जाती है, जिससे पानी की बचत होती है और फसल की गुणवत्ता व उत्पादन दोनों में सुधार होता है।



2. इस योजना के तहत सरकार कितना अनुदान (Subsidy) प्रदान करती है?

लघु एवं सीमांत कृषक, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा महिला कृषक: 75% अनुदान।



अन्य सामान्य श्रेणी के कृषक: 70% अनुदान।



क्षेत्रफल की सीमा: एक किसान को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक ही अनुदान देय होगा।



3. मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र अनुदान के लिए क्या पात्रता रखी गई है?

आवेदन करने के लिए किसान के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि होनी अनिवार्य है।



4. आवेदन के लिए कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए?

भूमि संबंधी दस्तावेज: जमाबंदी की नकल (6 माह से अधिक पुरानी न हो)।



पहचान पत्र: आधार कार्ड / जनआधार कार्ड।



सिंचाई संबंधी प्रमाण: सिंचाई स्रोत प्रमाण पत्र (कुआं/ट्यूबवेल आदि का विवरण)।



जांच रिपोर्ट: मृदा (मिट्टी) एवं जल परीक्षण रिपोर्ट।



कोटेशन: विभाग पंजीकृत आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) का कोटेशन।



5. आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

किसान राजकिसान पोर्टल (RajKisan Portal) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन किसान स्वयं अपने कंप्यूटर से या नजदीकी ई-मित्र (E-Mitra) केंद्र पर जाकर करा सकते हैं।



6. क्या आपूर्तिकर्ता (Supplier) चुनने की छूट किसान को होती है?

हां, किसान को अपनी पसंद के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता का चयन करने का पूरा अधिकार है। हालांकि, संयंत्र का क्रय कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता/डीलर से निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।



7. अनुदान की राशि का भुगतान कैसे होता है?

आवेदन के बाद जब विभाग द्वारा खेत का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कर लिया जाता है और संयंत्र सही पाया जाता है, तब अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यदि किसान सहमति दे, तो यह राशि आपूर्तिकर्ता/निर्माता/डीलर के खाते में भी भेजी जा सकती है।



8. इस योजना की वैधता अवधि क्या है?

यह योजना फ़िलहाल चालू वित्तीय वर्ष (Current Financial Year) के लिए मान्य है।



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