एसआई भर्ती 2021: हाई कोर्ट के रद्द फैसले पर सरकार असमजंस में, मंत्री ने अपील में नहीं जाने की दी सलाह
News In Short
- एसआई भर्ती 2021 रद्द के फैसले के बाद सरकार के रुख पर टिकी निगाहें।
- एक दिन पहले हाई कोर्ट की खंडपीठ ने परीक्षा रद्द करने के फैसले को रखा बरकरार।
- मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा हाई कोर्ट के फैसले पर बोले, सरकार ना करे अपील
- गहलोत बोले, कानून के अनुसार हो कार्रवाई, लेकिन न्याय मिलेगा कब।
- एसओजी की जारी है धरपकड़, अब तक परीक्षा फर्जीवाड़े में 140 आरोपी गिरफ्तार
News In Detail
राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 रद्ध रखने के हाईकोर्ट के आए फैसले के बाद सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। हालांकि, यह फैसला सरकार के भर्ती रद्ध नहीं करने के रुख के खिलाफ आया है।
राजस्थान सरकार ने सिंगल बैंच और डिविजन बैंच दोनों में ही भर्ती रद्ध नहीं करने की पैरवी की थी। लेकिन, दोनों ही फोरम पर भर्ती रद्ध होने के फैसले आए। यह माना जा रहा है कि प्रभावित चयनित एसआई निश्चित तौर पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन, सरकार ने इस बारे में अपना नजरिया स्पष्ट नहीं किया है।
बेईमान पकड़े हैं, रद्ध करना सही नहीं
सरकार ने परीक्षा रद्ध नहीं करने की दलील दी थी। सरकार का कहना था कि एसओजी ने लीक पेपर व डमी कैंडीडेट्स के जरिए परीक्षा पास करने वालों की पहचान कर ली है। एसओजी लगातार आरोपियों को चिन्हित करके पकड़ रही है। बेईमानी से परीक्षा पास करने वालों को ईमानदारी से परीक्षा पास करने वालों को अलग-अलग करना संभव है। आगे भी जैसे-जैसे पहचान होती रहेगी आरोपी पकड़े जाते रहेंगें।
लेकिन पहले कहा रद्ध हो
सरकार इस मामले में अपने ही दोहरे रुख के कारण फंस गई। एसओजी की पहली रिपोर्ट में कहा था कि सोशल मीडिया के जरिए लीक पेपर का अंतिम पहुंच का पता करना संभव नहीं है। लंबा समय निकलने के कारण डिजिटल सबूत मिलना संभव नहीं है। सभी आरोपियों को पकड़ना संभव नहीं होगा। इसलिए परीक्षा रद्ध होनी चाहिए।
इन कैमरा बहुत कुछ बताया था
सरकार के बदलते रुख के कारण जस्टिस समीर जैन ने एसओजी के तत्कालीन मुखिया एडीजी वीके सिंह को व्यक्तिगत रूप से बुलाया था और इन-कैमरा सुनवाई की थी। सिंह ने अनुसंधान के आधार पर विस्तृत रुप से जानकारी दी थी। उनका रुख स्पष्ट था कि परीक्षा पूरी तरह से दूषित है इसलिए इसे रद्ध करना ही एकमात्र उपाय है।
मंत्री डॉ.किरोडीलाल बोले, सरकार ना करे अपील
खंडपीठ का फैसला आने के बाद कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती 2021 रद्ध होने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा न खटखटाया जाए।
उन्होंने कहा कि वह पहले भी कहते थे कि यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब यह रद्द हो गई है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए इस मामले को लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की जानी चाहिए।
गहलोत बोले, कानून करेगा काम
सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन न्याय कब मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों में भी पेपर लीक की घटनाएं हुईं लेकिन राजस्थान को ही बदनाम किया गया।
डमी से परीक्षा पास करने वाला गिरफ्तार
हाई कोर्ट के फैसले के एक दिन बार ही एओजी ने एसआई भर्ती-2021 में डमी के जरिए परीक्षा पास करने वाले एक फरार आरोपी को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी टोंक निवासी सियाराम मीना ने डमी कैंडीडेट को 15 लाख रुपए देकर परीक्षा दिलवाई थी।
अब तक 140 आरोपी गिरफ्तार
एसआई भर्ती-2021 की परीक्षा 13 सितंबर 2021 को हुई थी। दोनों परियों में हुई लिखित परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठे थे। इस कारण सियाराम मीना को हिंदी विषय में 200 में से 140.21 और सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 109 अंक मिलने से वह पास हो गया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। टोंक पुलिस ने उसे पकड़कर एसओजी के हवाले किया। एसओजी ने सियाराम मीना को सोमवार दोपहर अरेस्ट किया। एसओजी ने अब तक 63 ट्रेनी एसआई, 6 चयनित एसआई सहित 140 आरोपी गिरफ्तार किए हैं।
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