SI भर्ती परीक्षा फिर खतरे में, एग्जाम टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
News In Short
- राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को प्रस्तावित।
- परीक्षा से पहले ही इसे टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर।
- अभ्यर्थी सूरजमल मीणा ने शीर्ष कोर्ट में दायर की है याचिका।
- याचिकाकर्ता ने परीक्षा को कम से कम 4 सप्ताह के लिए टालने का किया आग्रह।
- सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को होगी ।
News In Detail
राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से 5 और 6 अप्रैल 2026 को एसआई (सबस्पेक्टर) भर्ती परीक्षा होगी। लेकिंग परीक्षा से पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता सूरजमल मीणा ने एसआई भर्ती 2025 को स्थगित करने की मांग की है। याचिका में यह कहा गया है कि इस परीक्षा को कम से कम 4 सप्ताह के लिए टाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले दिन सुनवाई कर सकता है।
एसआई भर्ती 2021 विवाद
विवाद 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा के बाद शुरू हुआ था। इस परीक्षा में पेपर लीक जैसे गंभीर मामले सामने आए थे। मामले की जांच एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) को सौंपी गई थी। इसमें आरपीएससी के सदस्यों के नाम भी सामने आए थे
याचिका में दी गई दलीलें
याचिकाकर्ता की दलील है कि यदि फैसले से पहले परीक्षा हो जाती है तो पूरा मामला केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा। अभ्यर्थियों के पास परीक्षा में शामिल होने का मौका खत्म हो जाएगा। परीक्षा के बाद दी गई राहत बेकार हो जाएगी। इसलिए परीक्षा 4 सप्ताह बाद आयोजित की जाए। इससे सरकार या आयोग को कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा, लेकिन अभ्यर्थियों का भविष्य बच सकता है।
याचिका में कहा गया कि 9 जनवरी 2026 के आदेश में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैसला परीक्षा से पहले आना चाहिए।
2021 भर्ती पेपर लीक
एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को विवादों में डाल दिया था। इस मामले में पुलिस द्वारा कई गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें आरपीएससी के सदस्य भी शामिल थे। इसके बाद 13 अगस्त 2024 को उच्च न्यायालय में इस परीक्षा को रद्द करने की याचिका दायर की गई थी।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 28 अगस्त 2025 को परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया था, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को चुनौती दी। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बहाल करते हुए खंडपीठ को 3 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया।
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