राजस्थान हाई कोर्ट में एसओजी द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की सिफारिश पर बड़ा सवाल
राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले में अब राजस्थान हाई कोर्ट ने एसओजी के एडीजी वीके सिंह को तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकारी मंजूरी के बिना एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने की सिफारिश क्यों की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एसओजी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि बिना सरकार की अनुमति के परीक्षा को रद्द करने का फैसला कैसे लिया गया।
राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में विवाद
यह मामला राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा हुआ है, जो लगातार विवादों में घिरी हुई है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल इस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कई बार इस परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, जिससे यह मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। एसओजी की ओर से पहले ही इस परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की जा चुकी थी और अब हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है।
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व्यक्तिगत रूप से पक्ष रखने के लिए बुलाया
जस्टिस समीर जैन ने टिप्पणी की कि अगर एसओजी ने बिना सरकारी निर्देश के कार्रवाई की है, तो उन्हें कोर्ट में पेश होकर इसका पक्ष स्पष्ट करना होगा। इस आदेश के बाद एसओजी के एडीजी वीके सिंह को व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है।
आरपीएससी की भूमिका और एसओजी की सिफारिश
इस मामले में आरपीएससी की ओर से भी एक अधिवक्ता ने कहा था कि आयोग ने 30 जून, 2023 को एसआई भर्ती परीक्षा को पूर्ण होने की सिफारिश सरकार को भेजी थी। इस सिफारिश के बाद ही यह मुद्दा और भी अधिक गंभीर हो गया। अब कोर्ट में एसओजी और राज्य सरकार की भूमिका पर गहन जांच की जा रही है।
FAQ
- 1. एसओजी ने बिना सरकारी मंजूरी के सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द करने की सिफारिश क्यों थी?
एसओजी ने सरकारी अनुमति के बिना सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया और एसओजी से इसका स्पष्ट कारण पूछा है। - 2. नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल क्यों इस परीक्षा को रद्द करना चाहते हैं?
हनुमान बेनीवाल इस परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। - 3. एसओजी के एडीजी वीके सिंह को कोर्ट में पेश होने का आदेश क्यों दिया गया?
हाई कोर्ट ने एसओजी के एडीजी वीके सिंह को सरकारी मंजूरी के बिना परीक्षा रद्द करने की सिफारिश के मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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