पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को कोर्ट से झटका, अब 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा
News In Short
- पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को एसीबी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।
- कोर्ट ने एसीबी की रिमांड अर्जी अस्वीकार कर दी, सुबोध ने इसका विरोध किया था।
- सुबोध अग्रवाल ने जेल में खतरे का हवाला देते हुए अलग सेल में रखने की अपील की।
- पूछताछ के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन जांच रिपोर्ट सामान्य आई।
- सुबोध ने मीडिया में सवालों का जवाब न देने की बात की, अधिकारियों पर आरोप लगाया।
News In Detail
राजस्थान में 960 करोड़ रुपए के चर्चित जल जीवन मिशन घोटाले मामले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल को रिमांड अवधि खत्म होने पर एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। एसीबी ने कोर्ट में पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल ने इसका विरोध किया।
सुबोध ने यह कहा कोर्ट में
कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसीबी द्वारा दायर की गई रिमांड की अर्जी को अस्वीकार कर दिया। सुबोध अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस दौरान सुबोध अग्रवाल ने जेल में अपनी सुरक्षा को लेकर अदालत से अपील की कि उन्हें अलग सेल में रखा जाए। क्योंकि, उन्हें जेल में खतरा महसूस हो रहा है।
सवालों के जवाब न देने की शिकायत
सुबोध अग्रवाल ने कोर्ट में कहा कि एसीबी अधिकारी यह गलत कह रहे हैं कि मैंने जांच एजेंसी को सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने जांच में एसीबी को पूरा सहयोग किया है। उसके सारे सवालों का जवाब दिया है। एसीबी अधिकारी बार-बार मीडिया में गलत खबरें छपवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसीबी को बताना चाहिए कि मैंने किन सवालों का जवाब नहीं दिया?
पूछताछ के दौरान बिगड़ी तबियत
मंगलवार शाम को सुबोध अग्रवाल की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई और उनकी जांच करवाई गई। लेकिन उनके स्वास्थ्य की सभी जांच रिपोर्ट सामान्य आई थीं और कोई गंभीर समस्या नहीं पाई गई।
कोर्ट का निर्णय और अगला कदम
कोर्ट ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुबोध अग्रवाल को ज्यूडिशल कस्टडी में भेजने का निर्णय लिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 दिन बाद होगी, जब उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होगी।
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