एसआई भर्ती परीक्षा में ओवरेज अभ्यर्थियों का मामला, आरपीएससी के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई

Mukesh Sharma | Apr 03, 2026, 13:08 IST
Photograph: (the sootr)
सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच एसआई भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर छुट्टी के बावजूद शुक्रवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। आरपीएससी ने प्रार्थना पत्र देकर परीक्षा में अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शामिल करने को अव्यावहारिक कदम बताया है।

News In Short

  • एसआई भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर आरपीएससी पहुंची सुप्रीम कोर्ट।
  • परीक्षा में अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शामिल करने को अव्यावहारिक बताया।
  • शीर्ष कोर्ट ने ओवरेज अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाने के आदेश दिए थे।
  • सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के बावजूद शुक्रवार को आरपीएससी के आवेदन पर सुनवाई करेगी।
  • परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में होगी।

News In Detail

Jaipur: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने एसआई भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दायर किया है। आयोग का कहना है कि परीक्षा में मात्र दो दिन शेष हैंl ऐसे में 2.25 लाख अतिरिक्त अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवाकर उन्हें परीक्षा में शामिल करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच शुक्रवार को छुट्टी के दिन दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी ।



सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग

आरपीएससी की ओर से एडवोकेट राजेश सिंह चौहान ने दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग का पक्ष सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया है। आयोग ने अपील की है कि अदालत अपने पूर्व आदेश में संशोधन करे और राहत को केवल याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित रखे।



दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2021 की भर्ती में शामिल उन सभी अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की अनुमति दी थी, जो 2025 की भर्ती में ओवरएज हो चुके थे।



परीक्षा की तैयारियों का हवाला

आयोग ने स्पष्ट किया है कि लिखित परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को प्रस्तावित है। साढ़े सात लाख से अधिक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। परीक्षा केंद्रों पर सभी पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं और पेपर वितरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस अंतिम समय में 2.25 लाख नए फॉर्म लेना और उनके लिए व्यवस्था करना पूरी व्यवस्था को बाधित कर सकता है।



स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई

इस मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की स्पेशल बेंच शुक्रवार को दोपहर दो बजे सुनवाई करेगी। आरपीएससी का तर्क है कि यदि आदेश को केवल मुख्य याचिकाकर्ता सूरजमल मीणा या हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखा जाता है तो सुचारू रूप से परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के दोपहर 2 बजे होने वाले फैसले पर टिकी हैं।



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