सितंबर 2026 टैक्स कैलेंडर, बिल्कुल न चूकें ये 4 डेडलाइन्स, वरना लगेगी भारी पेनल्टी!
Aman Vaishnav | Sept 03, 2026, 14:30 IST
सितंबर 2026 टैक्स कैलेंडर
सितंबर महीने में एडवांस टैक्स, TDS और टैक्स ऑडिट से जुड़ी कई अहम तारीखें आ रही हैं। इसलिए पेनल्टी और ब्याज से बचने के लिए समय पर सारे काम पूरे कर लें।
समझें क्या है पूरा मामला...
- सितंबर का महीना टैक्सपेयर्स और CAs के लिए बेहद व्यस्त होता है।
- इस महीने कई अहम टैक्स डेडलाइन एक साथ आती हैं।
- 7 सितंबर को अगस्त महीने का TDS और TCS जमा करना है।
- 15 सितंबर को एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त भरनी होगी।
- 30 सितंबर तक टैक्स ऑ डिट रिपोर्ट और कई जरूरी फॉर्म सबमिट करने हैं।
इस बार भी सितंबर 2026 में टैक्सपेयर्स, बिजनेस और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए काम की भरमार रहेगी। अगर आप समय पर ये काम पूरे कर लें, तो पेनल्टी और ब्याज से बच सकते हैं। आइए जानते हैं सितंबर 2026 की सभी जरूरी तारीखें, ताकि आप कोई डेडलाइन मिस न करें।
यह सिर्फ बड़ी कंपनियों का मामला नहीं है। सैलरीड इंडिविजुअल, छोटे बिजनेस, फ्रीलांसर और प्रॉपर्टी मालिक, सभी पर इनमें से कोई न कोई डेडलाइन लागू हो सकती है। इसलिए हर टैक्सपेयर को यह लिस्ट ध्यान से पढ़नी चाहिए।
7 सितंबर: TDS-TCS डेडलाइन
अगस्त महीने में काटा गया टैक्स 7 सितंबर तक सरकारी खजाने में जमा कराना अनिवार्य है। देरी होने पर ब्याज और पेनल्टी दोनों लग सकते हैं। इसलिए यह तारीख नोट कर लें।
14 सितंबर: TDS सर्टिफिकेट जारी करना
ऐसे सभी टैक्सपेयर्स को 14 सितंबर तक TDS सर्टिफिकेट जारी करना जरूरी है। सोर्स के मुताबिक इसे फॉर्म 132 बताया गया है, इसलिए प्रकाशन से पहले फॉर्म नंबर की पुष्टि जरूर कर लें। सही सर्टिफिकेट समय पर न मिलने पर दूसरे पक्ष को भी परेशानी हो सकती है।
15 सितंबर: एडवांस टैक्स की किश्त
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करनी होगी। समय पर भुगतान न करने पर ब्याज लगना तय है।
कई टैक्सपेयर सिर्फ साल के आखिर में टैक्स भरने की सोचते हैं, लेकिन एडवांस टैक्स को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है।
30 सितंबर: टैक्स ऑडिट डेडलाइन
जिन कंपनियों या बिजनेस पर टैक्स ऑडिट लागू होता है, उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट से खातों की जांच करानी होगी। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी जरूरी है।
विदेशी कंपनियों और नॉन-रेजिडेंट्स के लिए भी यह तारीख महत्वपूर्ण है। खासकर उनके लिए जिन्हें टेक्निकल सर्विस या रॉयल्टी से भारत में इनकम हुई है।
वहीं अगर किसी ने अपना पूरा बिजनेस एकमुश्त बेचा है, तो उसे फॉर्म 3CEA भी 30 सितंबर तक जमा करना होगा। MAT (Minimum Alternate Tax) और AMT (Alternate Minimum Tax) की गणना के लिए कंपनियों और अन्य टैक्सपेयर्स को फॉर्म 29B और 29C भी देने होंगे।
अस्पताल, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ट्रस्ट जैसी चैरिटेबल संस्थाओं को भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B या 10BB के तहत 30 सितंबर तक जमा करनी होगी। इन संस्थाओं के लिए यह डेडलाइन चूकना उनकी टैक्स छूट पर भी असर डाल सकता है।
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