MP Voter List: वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो जल्द करें आवेदन, 10 अक्टूबर तक है मौका

Arohi Raj | Sootr Creatives | Oct 02, 2026, 16:23 IST
एमपी में नए और छूटे हुए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा।
मध्य प्रदेश में नए और छूटे हुए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहा यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले वोटर्स भी आवेदन कर सकेंगे। इस फेज में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ मेनिफेस्टो देने की जरूरत नहीं होगी।

समझें क्या है पूरा मामला

  • मध्य प्रदेश में नए और छूटे हुए वोटर्स के नाम जोड़ने का अभियान चल रहा है।
  • अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।
  • 1 जनवरी 2027 को 18 साल के होने वाले युवा भी आवेदन कर सकेंगे।
  • फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है।
  • आवेदन ECINET ऐप और वोटर्स पोर्टल से भी हो सकेगा।
  • 10 अक्टूबर तक कैसे चलेगा अभियान

18 साल के होने वाले वोटर्स के लिए क्या है

बता दें 1 जनवरी 2027 को 18 साल पूरे करने वाले वोटर्स भी आवेदन कर सकेंगे। यानी जो युवा अगले साल यानी 2027 की शुरुआत में वोट के लिए एलिजिबल होंगे, वे इस विशेष अभियान के तहत अपना नाम जुड़वा सकते हैं।



एसआईआर के बाद अब क्या बदला

आयोग के मुताबिक, SIR-2026 के तहत इलेक्टोरल रोल का फाइनल पब्लिकेशन 21 फरवरी 2026 को हो चुका है। अब कंटीन्यूअस अपडेट प्रोसेस के तहत एप्लिकेशन लिए जा रहे हैं। यह प्रोसेस छूटे हुए और पहली बार वोट के लिए एलिजिबल होने वाले वोटर्स के लिए है।



नाम जुड़वाने के लिए क्या करें

  • सबसे पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में जांच लें।
  • नाम न हो तो नजदीकी बीएलओ से संपर्क करें।
  • शिविर में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • ECINET ऐप या वोटर्स पोर्टल से फॉर्म-6 भरें।
  • जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें।

मेनिफेस्टो क्यों जरूरी नहीं

आयोग के निर्देश के अनुसार, एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। नॉन-एसआईआर फेज में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ मेनिफेस्टो की जरूरत नहीं बताई गई है। इससे आवेदन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।



स्कूल-कॉलेजों में भी लगेंगे शिविर

मतदान केंद्रों के साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी शिविर लगाए जाएंगे। एलिजिबल वोटर्स से फॉर्म-6 भरवाकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।



फॉर्म-6 क्या है?

फॉर्म-6 चुनाव आयोग का वह एप्लिकेशन फॉर्म है, जिसका इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए किया जाता है।



इसका इस्तेमाल कौन कर सकते हैं

  • फॉर्म-6 नया नाम जुड़वाने का आवेदन है।
  • पहली बार वोटर बनने वाले लोग कर सकते हैं।
  • 18 साल की उम्र पूरी करने वाले पात्र युवा आवेदन कर सकते हैं।
  • ऐसे पात्र लोग भी आवेदन कर सकते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा हो।

मध्य प्रदेश में कितने मतदाता हैं

मध्य प्रदेश में वोटर्स की संख्या फरवरी से अक्टूबर के बीच बढ़ी है। SIR के बाद 21 फरवरी की स्थिति में प्रदेश में कुल पांच करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 मतदाता थे। एक अक्टूबर 2026 की स्थिति में यह संख्या पांच करोड़ 42 लाख 62 हजार 169 हो गई है।



वहीं, फरवरी के आंकड़ों पर नजर डालें, तो पुरुष मतदाता दो करोड़ 79 लाख चार हजार 975, महिला मतदाता दो करोड़ 60 लाख 75 हजार 186 और ट्रांसजेंडर मतदाता 904 थे। एक अक्टूबर को पुरुष मतदाता दो करोड़ 80 हजार 33 लाख 077, महिला मतदाता दो करोड़ 62 लाख 28 हजार 171 और ट्रांसजेंडर मतदाता 921 हो गए हैं।



आंकड़ों से क्या दिखता है

इन आंकड़ों के आधार पर तुलना करें, तो आठ महीनों में कुल मतदाता करीब 2.81 लाख बढ़े हैं। पुरुष मतदाता करीब 1.28 लाख बढ़े हैं। महिला मतदाता करीब 1.53 लाख बढ़े हैं। ट्रांसजेंडर मतदाता 17 बढ़े हैं। यह आंकड़ा दिए गए आंकड़ों को आपस में घटाकर निकाला गया है। आयोग की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।



यह खबर क्यों जरूरी है

वोट देने का अधिकार तभी काम आता है, जब नाम मतदाता सूची में हो। नाम छूटने पर एलिजिबल वोटर्स चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाता है। विशेष अभियान उन लोगों को मौका देता है, जिनके नाम किसी वजह से छूट गए या जो पहली बार वोट देने के लिए एलिजिबल हुए हैं। युवाओं के लिए यह लोकतंत्र में भागीदारी की शुरुआत है। समय रहते आवेदन करने से बाद की परेशानी बच सकती है।



FAQs

  1. मध्य प्रदेश में नए वोटर्स के नाम जोड़ने का अभियान कब तक चलेगा?
    मध्य प्रदेश में नए और छूटे हुए वोटर्स के नाम जोड़ने का अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।
  2. क्या 1 जनवरी 2027 को 18 साल के होने वाले युवा भी इस अभियान में आवेदन कर सकते हैं?
    हाँ, 1 जनवरी 2027 को 18 साल पूरे करने वाले युवा इस विशेष अभियान के तहत आवेदन कर सकेंगे।
  3. ECINET ऐप का उपयोग कैसे किया जा सकता है?
    ECINET ऐप का उपयोग करने के लिए, आपको ऐप पर जाकर फॉर्म-6 भरना होगा। आप नाम जांचने के लिए नजदीकी बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं।
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