New GST Rates : अब दिवाली-दशहरा पर झूम जाएगा मन, जूते-कपड़े से लेकर बाइक, कार, TV-AC तक... सब सस्ता
New GST Rates : जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) अब केवल दो स्लैब में होंगे। पहले यह चार स्लैब में हुआ करता था। हालांकि, जीएसटी में हुए नए बदलाव 22 सितंबर (आज) से लागू हो गया है। इसके तहत अब केवल दो स्लैब 5% और 18% हो गए हैं।
इससे आम उपयोग की वस्तुएं जैसे साबुन, शैंपू और एयर कंडीशनर के अलावा अन्य चीजें सस्ती हो जाएंगी। यह निर्णय जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिया गया, जिसकी जानकारी 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी।
350cc से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें होंगी महंगी
वित्त मंत्री ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना जैसे कई खाद्य पदार्थ अब जीएसटी मुक्त होंगे। इसके अलावा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, साथ ही दुर्लभ और गंभीर बीमारियों की दवाएं भी टैक्स फ्री हो जाएंगी।
वहीं, लग्जरी वस्तुएं और तंबाकू उत्पादों पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लागू होगा। इस स्लैब में मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें भी शामिल होंगी।
यह नए स्लैब 22 सितंबर से लागू हो गए हैं, जो नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होंगे। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर नई 40% जीएसटी दर का लागू होना कुछ समय के लिए टल गया है।
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य आम जनता को राहत देना, छोटे व्यवसायों को समर्थन प्रदान करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है।
नए बदलाब को उदाहरण से समझिए
जीएसटी पर वित्त मंत्री की जानकारी
जीएसटी में हुए इन बदलावों के बारे में सवाल-जवाब के माध्यम से जानकारी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब जीएसटी के चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर केवल दो स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है।
इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक, और लग्जरी उत्पादों जैसे बड़ी कारों, यॉट और व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमानों पर 40% की विशेष टैक्स दर लागू होगी। कुछ उत्पाद जैसे UHT दूध, छेना, पनीर, रोटी, चपाती और पराठा पर जीएसटी पूरी तरह से हटा कर 0% कर दिया गया है। तंबाकू को छोड़कर, नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
जीएससी में हुए बदलाव वाली खबर पर एक नजर👉रोजमर्रा की चीजें: साबुन, शैम्पू, घी, मक्खन, नूडल्स, और बर्तन पर GST की दर 12% या 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। 👉कृषि: ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर GST 12% से 5% हो गया है।👉स्वास्थ्य: हेल्थ इंश्योरेंस पर GST 18% से घटकर 0% हो गया है। 👉ऑटोमोबाइल: छोटी कार और मोटरसाइकिलों पर GST 28% से 18% हो गया है। 👉इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस: एयर कंडीशनर, टीवी (32 इंच से बड़ी), और वॉशिंग मशीन पर भी GST 28% से 18% हो गया है। |
साबुन, शैंपू से लेकर घी-मक्खन होंगे सस्ते
| कैटेगरी | सामान | पहले GST | अब GST |
| रोजमर्रा के सामान | साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट | 18% | 5% |
| घी, मक्खन | 12% | 5% | |
| नूडल्स और नमकीन | 12% | 5% | |
| बर्तन | 12% | 5% | |
| बच्चों की बोतलें, नैपकिन और डायपर | 12% | 5% | |
| सिलाई मशीन | 12% | 5% | |
| कृषि | ट्रैक्टर टायर | 18% | 5% |
| ट्रैक्टर | 12% | 5% | |
| सिंचाई की मशीन | 12% | 5% | |
| कृषि मशीनरी | 12% | 5% | |
| हेल्थ | हेल्थ इंश्योरेंस | 18% | 0% |
| थर्मामीटर | 18% | 5% | |
| ऑक्सीजन | 12% | 5% | |
| डायग्नोस्टिक किट | 12% | 5% | |
| ऑटो-मोबाइल | छोटी कारें | 28% | 18% |
| मोटरसाइकिलें | 28% | 18% | |
| शिक्षा | मैप, चार्ट, ग्लोब | 12% | 0% |
| पेंसिल, क्रेयॉन | 12% | 0% | |
| एक्सरसाइज़ बुक | 5% | 0% | |
| इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस | एयर कंडीशनर | 28% | 18% |
| टीवी (32 इंच से बड़ी) | 28% | 18% | |
| वॉशिंग मशीन | 28% | 18% |
लग्जरी आइटम्स होंगे महंगे
| सामान | पहले GST | अब GST |
| पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स | 28% | 40% |
| एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स | 28% | 40% |
| नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस | 18% | 40% |
| कार्बोनेटेड और कैफीनेटेड बेवरेजेस | 28% | 40% |
| 350CC से ज्यादा इंजन वाली मोटर-साइकिलें | 28% | 40% |
| एयरक्राफ्ट, यॉट, लग्जरी कारें | 28% | 40% |
| रिवॉल्वर और पिस्तौल | 28% | 40% |
नए बदलाव पर पीएम मोदी की राय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर ट्वीट करते हुए कहा था कि जीएसटी काउंसिल ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें जीएसटी दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इससे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि ये बड़े बदलाव नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और कारोबार को आसान बनाएंगे, खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को मदद मिलेगी।
FAQ
- जीएसटी के नए स्लैब में क्या बदलाव हुआ है?
जीएसटी में अब केवल दो स्लैब होंगे: 5% और 18%. पहले चार स्लैब थे – 5%, 12%, 18%, और 28%. इसके अलावा, तंबाकू उत्पादों पर 40% की नई दर लागू की जाएगी। कुछ खाद्य पदार्थों जैसे दूध, रोटी, पराठा आदि पर अब जीएसटी मुक्त होगा। - जीएसटी में बदलाव के बाद किसे लाभ होगा?
इन बदलावों से आम जनता, छोटे व्यापारी, किसान, एमएसएमई, महिलाएं, और युवा वर्ग को फायदा होगा। विशेष रूप से, खाद्य पदार्थों और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी में राहत मिलेगी। इसके अलावा, छोटे व्यापारियों के लिए भी जीएसटी का पालन करना आसान होगा। - तंबाकू और लग्जरी उत्पादों पर जीएसटी दर कितनी होगी?
तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी उत्पादों जैसे बड़ी कारों और यॉट्स पर अब 40% जीएसटी दर लागू होगी। पहले ये उत्पाद 28% स्लैब में आते थे, अब इन पर उच्च टैक्स लगाया जाएगा।
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Zero GST | 18 फीसदी जीएसटी | 28% जीएसटी | खाद्य पदार्थों पर जीएसटी