पत्नी ने भरा 2 लाख का बॉन्ड, तब तिहाड़ जेल से बाहर आ सके संजय सिंह

Marut raj | Apr 03, 2024, 20:57 IST
Rajya Sabha MP Sanjay Singh released on bail from Tihar Jail after 6 months द सूत्र
कोर्ट ने आप सांसद को तीन शर्तों के साथ जमानत दी है। इनमें एक शर्त यह कि उन्हें पासपोर्ट जमा करना होगा। दूसरी शर्त यह है कि वे बिना अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे।

भोपाल. आम आदमी पार्टी यानी ( AAP ) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ( MP Sanjay Singh ) 6 महीने बाद तिहाड़ जेल ( Tihar Jail ) से जमानत पर रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दे दी थी। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ( Sanjay Singh's wife Anita Singh ) जमानत की प्रक्रिया पूरा करने के लिए बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थीं। कोर्ट ने 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और इतनी ही राशि की सिक्योरिटी पर जमानत दी है। संजय सिंह की पत्नी ने 2 लाख का बॉन्ड भरा।



जमानत के लिए रखीं तीन शर्त


कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए तीन शर्तें रखीं। पहली कि वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। दूसरा कि वह अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। तीसरी शर्त यह कि दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। संजय सिंह के तिहाड़ जेल से बाहर आने पर उनके पिता दिनेश सिंह ने कहा, मेरे परिवार, कार्यकर्ता और पार्टी के लिए यह एक खास पल है।



अभी जश्न नहीं मनाएगी पार्टी


आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि संजय सिंह अभी जेल से बाहर आए हैं और हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने ( संजय सिंह ) कहा कि यह जश्न मनाने का नहीं, बल्कि संघर्ष करने का समय है। हमारे तीन शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन अभी भी जेल में हैं। जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता, हम जश्न नहीं मनाएंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे।



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