क्या मुस्लिम पुलिसकर्मी की दाढ़ी को लेकर निलंबन मौलिक अधिकार का उल्लंघन है ? सुप्रीम कोर्ट आज करेगा फैसला

Amresh Kushwaha | Aug 13, 2024, 09:27 IST
दाढ़ी रखने पर पुलिसकर्मी का निलंबन
सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा कि दाढ़ी रखने के कारण मुस्लिम पुलिसकर्मी को निलंबित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं! सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र राज्य रिजर्व पुलिस बल के सिपाही जहीरुद्दीन शम्सुद्दीन बेदादे की अपील पर सुनवाई कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज, 13 अगस्त को सुनवाई करेगा कि क्या मुस्लिम धर्म के पुलिसकर्मियों को दाढ़ी रखने के कारण निलंबित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत, नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार प्राप्त है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि ऐसे मामलों में कौन से नियम लागू होते हैं और क्या दाढ़ी रखने के कारण पुलिसकर्मी को निलंबित करना उनकी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं।



ये खबर भी पढ़िए...एक दोस्त को बचाने के चक्कर में चली गई 5 दोस्तों की जान, जानें क्या है पूरा मामला



संविधान से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है- सुप्रीम कोर्ट

ये खबर भी पढ़िए...राजपाल यादव की करोड़ों की संपत्ति सील, जानें बैंक वालों ने क्यों जड़ा एक्टर के घर पर ताला



उत्तर प्रदेश में भी आया ऐसा मामला

उत्तर प्रदेश से भी दाढ़ी रखने के कारण पुलिसकर्मियों के निलंबन का मामला सामने आया था। अक्टूबर 2020 में बागपत (Baghpat) जिले में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर को लंबी दाढ़ी रखने के कारण निलंबित कर दिया गया था। इंतेशार अली (Inteshaar Ali) नामक सब-इंस्पेक्टर को तीन बार दाढ़ी कटवाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वह दाढ़ी के साथ ड्यूटी करते रहे, जिससे उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।



ये खबर भी पढ़िए...आईएएस अफसरों की दिल्ली दौड़, 99 का कोटा... अभी 37 वहीं हैं, आठ के आदेश हुए



पुलिस मैनुअल क्या कहता है?

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



Tags:
  • Supreme Court
  • सुप्रीम कोर्ट
  • बॉम्बे हाई कोर्ट
  • Bombay High Court
  • Beard
  • मुस्लिम पुलिसकर्मी
  • Muslim Policeman
  • दाढ़ी
  • पुलिस मैनुअल
  • Police Manual
  • जहीरुद्दीन शम्सुद्दीन बेदादे
  • Zahiruddin Shamsuddin Bedade