अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, Supreme Court ने केंद्र सरकार के फैसले को सही माना
कोर्ट ने कहा- हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को वैध मानते हैं। हम जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाने के फैसले की वैधता को बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए।