लोकसभा के बाद वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास, कानून बनने से बस एक कदम दूर
राज्यसभा में लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (Waqf Amendment Bill 2025) पास हो गया है। बिस के विरोध में 95 और पक्ष में 128 मत पड़े। सरकार का कहना है कि यह कानून गरीब, पसमांदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारने में मदद करेगा। वहीं 12 घंटे बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने बिल को मुसलमानों को खिलाफ बताया। वक्फ कानून बनने से अब बस एक कदम दूर रह गया है। इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा।
वक्फ संपत्तियों से अच्छी आय का स्रोत: किरेन रिजिजू
खड़गे ने सरकार से बिल वापस लेने की मांग की
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों को तबाह करने के लिए लाया गया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाने की अपील की और विधेयक वापस लेने की मांग की।
जेपी नड्डा बोले– कानून का मकसद पारदर्शिता लाना
राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि यह बिल 2013 के कानून की खामियों को सुधारने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि 2013 से अब तक वक्फ संपत्तियों में 21 लाख हेक्टेयर जमीन जुड़ी है, जिसे माफियाओं ने गलत तरीके से हथियाया।
कपिल सिब्बल बोले-मेरी जमीन पर आपका अधिकार कैसे
सिब्बल ने कहा कि जब जमीन किसी व्यक्ति की है, तो सरकार कैसे उस पर वक्फ कानून लागू कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि गैर-मुस्लिमों को भी वक्फ बनाने का अधिकार मिलना चाहिए और हिंदू धर्म में भी संपत्ति असमान रूप से वितरित होती है।
लोकसभा में बुधवार को पारित हुआ बिल
लोकसभा में बुधवार देर रात को बिल पारित हुआ था जिसे UMMEED नाम दिया गया। बिल को लोकसभा में भी 12 घंटे की चर्चा के बाद पास किया गया। लोकसभा में 520 सांसदों ने कार्यवाही में भाग लिया। जिसमें से 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। किरन रिजिजू ने विधेयक को UMMEED (Unified Waqf Management Empowerment, Efficiency and Development) का नाम दिया।
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AIMIM सांसद ओवैसी ने संसद में बिल फाड़ा
लोकसभा में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को गांधी की तरह फाड़ते हुए विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य मुसलमानों को अपमानित करना है। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि बिल में कोई गैर-इस्लामिक प्रावधान नहीं है।
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