फिल्म Udaipur Files फिलहाल एमपी में भी नहीं होगी रिलीज, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Kaushiki | Jul 19, 2025, 11:38 IST
Udaipur Files
टेलर कन्हैया लाल (Kanhaiya Lal) की हत्या पर बनी फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' (Udaipur Files) पर विवाद जारी है। इंदौर हाईकोर्ट ने भी इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है, जिससे फिल्म का भविष्य अधर में लटक गया है।

टेलर कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भी इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों को ही आधार बनाया है।



इस फिल्म पर मुस्लिम धर्म और पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का यूज करने का आरोप लगाया गया है, जिसने देशभर में बहस छेड़ दी है। यह मामला सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही फिल्म के प्रदर्शन और टेलीकास्ट पर रोक लगा चुका है।



इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के तहत गठित पैनल की रिपोर्ट आने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया है।



मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने एक रिव्यू पैनल का फार्मेशन किया है, जिसकी बैठकें इस सेंसिटिव इश्यूज पर आगे के सुझाव देने के लिए हो रही हैं।



ये खबर भी पढ़ें... इंदौर में फिल्म उदयपुर फाइल्स के खिलाफ मुस्लिम समाज का विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन



दिल्ली के बाद इंदौर की भी रोक

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने उदयपुर फाइल्स (Udaipur Files) की रिलीज पर रोक लगाने के लिए पिटीशन फाइल पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
  • कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर पहले ही विचार हो चुका है, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा।
  • फिल्म प्रोडूसर अमित जानी ने फिल्म को 11 जुलाई को रिलीज करने का ऐलान किया था, लेकिन अब इस पर हर तरफ से रोक लग गई है।

ये खबर भी पढ़ें... उदयपुर फाइल्स पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक, केंद्र सरकार 7 दिन में लेगी फैसला



क्यों उठी FIR की मांग

महू निवासी विशाल मुकेश करोसिया और इंदौर के आबिद हुसैन बरकती ने वकील अब्दुल मजिद दरबारी के जरिए हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी।



उन्होंने फिल्म के प्रसारण को रोकने और प्रोडूसर, डायरेक्टर सहित पूरी टीम के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी, क्योंकि उनका आरोप है कि फिल्म मेंरिलीजियस सेंटीमेंट्स को भड़काने वाले शब्द हैं।



यह विवाद तब शुरू हुआ जब फिल्म निर्माताओं ने उदयपुर फाइल्स को 11 जुलाई को रिलीज करने का ऐलान किया। हालांकि, 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब मध्य प्रदेश में भी रोक लगने से फिल्म के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।



ये खबर भी पढ़ें... उदयपुर फाइल्स से होगा बड़ा नुकसान, सुप्रीम कोर्ट ने रोकी रिलीज



क्या है फिल्म की स्टोरी

फिल्म उदयपुर फाइल्स राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की ब्रूटल मर्डर पर बेस्ड है। 12 जून 2022 को मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने कन्हैया की हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया था कि कन्हैया ने पैगंबर मोहम्मद पर पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के विवादित बयान को शेयर किया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया।



NIA (National Investigation Agency) इस हत्याकांड की जांच कर रही है। कन्हैया लाल के हत्या के आरोपी मोहम्मद जावेद ने भी फिल्म की रिलीजिंग पर आपत्ति जताई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। फिल्म मेकर्स और कन्हैया लाल के बेटे को पुलिस से सुरक्षा लेने की भी सलाह दी गई है।



यह दिखाता है कि फिल्म के रिलीज से पहले ही इसके कानूनी और सामाजिक प्रभाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को जल्द से जल्द मामले पर सुझाव देने का आदेश दिया है और इस मामले पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को होनी है। यह दिखाता है कि न्यायिक प्रक्रिया इस संवेदनशील मुद्दे पर कितनी गंभीरता से विचार कर रही है।



thesootr links

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬



👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧



मनोरंजन न्यूज | Bollywood | latest bollywood news | Film controversy | उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर | उदयपुर फाइल्स फिल्म | MP News | Madhya Pradesh | मध्यप्रदेश | इंदौर हाईकोर्ट | इंदौर हाईकोर्ट का आदेश



Tags:
  • MP News
  • Madhya Pradesh
  • मध्यप्रदेश
  • इंदौर हाईकोर्ट
  • Rajasthan
  • राजस्थान
  • Bollywood
  • इंदौर हाईकोर्ट का आदेश
  • मनोरंजन न्यूज
  • latest bollywood news
  • Film controversy
  • उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर
  • उदयपुर फाइल्स
  • उदयपुर फाइल्स फिल्म