Jabalpur. प्रदेश में निजी अस्पतालों और होटलों के लिए सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक 50 पलंग से कम बिस्तर वाले होटलों और अस्पतालों को टेंपररी फायर एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह उन्हें फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि इस आदेश के बाद शहर में बंद पड़े 33 अस्पतालों को राहत मिल जाएगी जो जबलपुर में हुए अस्पताल अग्निकांड के बाद बंद कर दिए गए थे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
ये रहेंगी शर्तें
अस्पतालों और होटलों को पंजीकृत इंजीनियर से प्रमाण पत्र लेकर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ कुछ और शर्तें भी रहेंगी जिनका पालन करने पर प्रमाण पत्र मिल सकेगा। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 3 साल के लिए होगा और इसे रिन्यू कराने के लिए 2 माह का समय दिया जाएगा।
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विस्तृत ब्यौरा आना बाकी
नोडल अधिकारी डॉ आदर्श विश्नोई के अनुसार अभी नया आदेश आया है, जिसके तहत 50 पलंग से कम क्षमता वाले अस्पतालों और होटलों को टेंपररी फायर एनओसी की जगह फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट देना होगा। इसको लेकर जिला स्तर पर और विस्तृत ब्यौरा आने वाला है।