मप्र के कर्मचारियों को भी 1 जुलाई से लगे इन्क्रीमेंट का मिलेगा लाभ, पहले 30 जून को रिटायर हुए एम्प्लाई को नहीं मिलती थी वेतनवृद्धि

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Jitendra Shrivastava
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मप्र के कर्मचारियों को भी 1 जुलाई से लगे इन्क्रीमेंट का मिलेगा लाभ, पहले 30 जून को रिटायर हुए एम्प्लाई को नहीं मिलती थी वेतनवृद्धि

BHOPAL. मध्यप्रदेश में अब शासकीय कर्मचारियों का 10 घंटे बाद की नौकरी का इन्क्रीमेंट नहीं रोक पाएगी। यानी 30 जून की रात 12 बजे रिटायर हुए शासकीय सेवकों को भी अगले दिन 1 जुलाई से लगने वाली वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे उस कर्मचारी की पेंशन में न्यूनतम 500 से 1000 रुपए का फायदा तो होगा, साथ ही ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण समेत बाकी में भी लाभ मिलेगा।

2006 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को नहीं मिल रहा लाभ 

सुप्रीम कोर्ट की बैंच के फैसले के बाद मध्यप्रदेश में भी सरकार 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को लाभ देने की तैयारी कर रही है। इसके बाद वित्त विभाग ने विशेषज्ञों की राय ली है, जिसमें साफ कह दिया गया है कि फैसले को लागू करना पड़ेगा। अन्यथा सरकार के लिए अवमानना में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मप्र में 1 जनवरी 2006 के बाद से पिछले 17 सालों से 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल रहा। कर्मचारियों की सेवा शर्तें तय किए जाने वाले मूलभूत नियमों में साफ है कि 365 दिन की नौकरी करने वाले कर्मचारी वेतनवृद्धि के पात्र होंगे। इसमें देशभर में 1 जनवरी 2006 से छठा वेतनमान लागू होने के बाद से केंद्र और राज्य की सरकारों में 1 जुलाई को नौकरी पर रहने वाले कर्मचारी ही वेतनवृद्धि के पात्र होंगे। 30 जून तक साल भर नौकरी करने वाले कर्मचारी वेतनवृद्धि के पात्र नहीं हैं।

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14 जुलाई 2021 को कर्मचारियों के पक्ष में आ चुका है फैसला

वेतनवृद्धि के मामले में मप्र हाईकोर्ट 365 दिन नौकरी करने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने के पक्ष में 14 जुलाई 2021 को फैसला दे चुका है। इस निर्णय को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बैंच ने 7 राज्यों के हाई कोर्ट के फैसलों का रिव्यू किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अपने फैसले में कहा कि राज्यों के हाईकोर्ट के फैसलों में मत अलग-अलग हैं। इनमें मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओडिशा और गुजरात हाईकोर्ट के फैसले कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए नियमों के अनुसार 365 दिन की नौकरी करने पर वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। वहीं, आंध्रप्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसलों में था कि रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों को वेतनवृद्धि की पात्रता क्यों। इन सभी उच्च न्यायालयों के फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की पात्रता होने का निर्णय दिया है।

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दो मामलों पर विचार

1. एक जनवरी 2006 से फैसला लागू करें तो रिटायर हो चुके 50000 कर्मचारियों की पेंशन रिवाइज करनी होगी, प्रत्येक को एरियर के 80 हजार से 1 लाख रुपए देने होंगे।

2. 54 विभागों के एक हजार से ज्यादा कर्मचारी कोर्ट गए हैं। उन्हें तत्काल लाभ देकर कोर्ट को फैसला लागू करने की जानकारी दे दें।

Madhya Pradesh मध्यप्रदेश Retired employees will get increment they will get the benefit of increment on 1st July Employees who retired before 30th June did not get increment. रिटायरमेंट कर्मचारी की वेतनवृद्धि मिलेगा 1 जुलाई के इन्क्रीमेंट का लाभ 30 जून को पहले रिटायर हुए एम्प्लाई को नहीं मिलती थी वेतनवृद्धि