छत्तीसगढ़ में बकरीद को लेकर सख्ती, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

Aishwarya Dwivedi | May 27, 2026, 14:40 IST
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छत्तीसगढ़ में बकरीद पर सख्त गाइडलाइन लागू है। खुले में कुर्बानी और डीजे पर रोक है, नमाज शिफ्ट में होगी और नियम तोड़ने पर 50 हजार तक जुर्माना लगेगा।

NEWS IN SHORT

  • छत्तीसगढ़ में नियम तोड़ने पर पचास हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
  • सार्वजनिक या खुले स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी।
  • सुबह छह से ग्यारह बजे तक शिफ्ट में नमाज होगी।
  • सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
  • तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

NEWS IN DETAIL

छत्तीसगढ़ में आगामी ईद-उल-अजहा (बकरीद) के त्योहार को देखते हुए प्रशासन और राज्य वक्फ बोर्ड पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था, स्वच्छता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा एक बेहद सख्त और विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 50 हजार तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।



छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर खाका तैयार किया गया है।



BAKRID GUIDELINES


1. खुले स्थानों पर कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध

गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, मैदानों या किसी भी खुले इलाके में कुर्बानी देने पर पूरी तरह रोक रहेगी। कुर्बानी केवल प्रशासन द्वारा अधिकृत स्लॉटर हाउस (बूचड़खानों) या निजी परिसरों के भीतर ही की जा सकेगी। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला त्योहार के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और दूसरे समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके लिए नगर निगम की टीमों को विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।



2. शिफ्ट में होगी नमाज, सड़कों पर प्रार्थना नहीं

यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और सुरक्षा के लिहाज से नमाज का समय तय कर दिया गया है। राज्यभर की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे के बीच अलग-अलग शिफ्टों में नमाज अदा की जाएगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जिससे आम जनता को ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से जूझना न पड़े।



3. डीजे (DJ) और तेज आवाज पर पाबंदी

त्योहार के दौरान डीजे बजाने और निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक तेज आवाज में साउंड सिस्टम का उपयोग करने पर सख्त पाबंदी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमें लगातार गश्त करेंगी।



सख्त संदेश: वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि वर्तमान में जारी दिशा-निर्देशों का पूरे प्रदेश में शत-प्रतिशत पालन कराया जा रहा है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं और प्रशासन द्वारा तय किए गए नियमों के दायरे में रहकर ही सारे धार्मिक आयोजन पूरे करें।



Guidelines Issued for Bakrid


निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार और वक्फ बोर्ड की यह संयुक्त पहल सामाजिक सौहार्द, स्वच्छता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सराहनीय कदम है। कड़े नियमों और जुर्माने के प्रावधान से त्योहार के दौरान अनुशासन बना रहेगा। सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद मनाना ही इस गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य है।



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