विधवा से रिश्वत लेने वाली महिला बैंक मैनेजर सस्पेंड, वायरल हुआ था वीडियो
समझें क्या है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में बड़ा एक्शन हुआ है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की निपनिया शाखा की प्रभारी शाखा प्रबंधक अनिता पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। उन पर मृत खाताधारक के खाते से राशि भुगतान करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत पहुंचने के बाद प्रशासन ने जांच कराई, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर आरोप सही पाए गए। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।
मृत पति के खाते से रकम निकालने पहुंची थी महिला
मामला निपनिया स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा का है। निपनिया गांव की रहने वाली खेलन बाई सतनामी ने जनदर्शन में कलेक्टर से शिकायत करते हुए बताया कि उनके पति रूपदास सतनामी का करीब एक वर्ष पहले निधन हो गया था। उनके पति का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की निपनिया शाखा में खाता था, जिसमें लगभग 1 लाख 10 हजार रुपए जमा थे।
महिला का आरोप है कि पति के निधन के बाद खाते में जमा राशि निकालने के लिए जब वह बैंक पहुंची तो शाखा प्रबंधक अनीता पांडेय ने प्रक्रिया पूरी कराने के बदले रिश्वत की मांग की। शिकायत के अनुसार पहले 10 हजार रुपए मांगे गए, बाद में राशि घटाकर 5 हजार रुपए कर दी गई।
महिला ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की थी। शिकायत के साथ उसने पूरे घटनाक्रम से जुड़ा वीडियो भी प्रशासन को सौंपा था, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच
मामले को गंभीरता से लेते हुए बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर ने शिकायत की प्रारंभिक जांच कराने के निर्देश दिए। जांच की जिम्मेदारी जिला स्तर के नोडल अधिकारी को सौंपी गई।
जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों की पड़ताल की गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में शाखा प्रबंधक के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर बैंक प्रबंधन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की।
तत्काल प्रभाव से निलंबित
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन ने प्रभारी शाखा प्रबंधक अनिता पाण्डेय को बैंक कर्मचारी सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन आदेश के अनुसार उन्हें निपनिया शाखा का प्रभार संबंधित अधिकारी को सौंपकर नोडल कार्यालय महासमुंद में संबद्ध किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
निलंबन अवधि में मिलेगा निर्वाह भत्ता
निलंबन आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनिता पाण्डेय को निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार स्वीकार्य वेतन की आधी राशि के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
साथ ही इस अवधि में वे किसी प्रकार के अवकाश की पात्र नहीं होंगी और सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी।
FAQ
- बलौदाबाजार बैंक रिश्वत मामला क्या है?
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के निपनिया गांव में एक बैंक मैनेजर पर आरोप है कि उसने मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए एक विधवा से रिश्वत की मांग की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। - Q. बैंक में रिश्वत लेने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
अगर किसी बैंक कर्मचारी या अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप साबित हो जाता है, तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें गिरफ्तारी, नौकरी से निलंबन या बर्खास्तगी, और जेल की सजा के साथ आर्थिक जुर्माना भी शामिल हो सकता है।
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