भूपेश को झटका, विजय बघेल की याचिका पर चलती रहेगी कानूनी जंग
समझें क्या है पूरा मामला
- भूपेश बघेल की अर्जी खारिज, चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी
- हाई कोर्ट का फैसला, विजय बघेल की याचिका पर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
- दुर्ग लोकसभा चुनाव मामला फिर चर्चा में, कोर्ट ने दिया आदेश
- शुरुआती आपत्ति नहीं मानी गई, अब साक्ष्यों पर होगी सुनवाई
- भूपेश की मांग खारिज, विजय बघेल के केस की सुनवाई जारी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने भाजपा सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खत्म करने की मांग की थी।
अब विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका पर आगे सुनवाई होगी। कोर्ट में साक्ष्य और अन्य कानूनी प्रक्रिया जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है।
हाई कोर्ट ने भूपेश बघेल की मांग नहीं मानी
दुर्ग लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े मामले में भाजपा सांसद विजय बघेल ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इसके खिलाफ भूपेश बघेल की ओर से आवेदन लगाया गया था।
इस आवेदन में चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई थी। भूपेश बघेल पक्ष ने इसके लिए कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया था। हाई कोर्ट के जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आवेदन को स्वीकार नहीं किया।
विजय बघेल की याचिका पर आगे होगी सुनवाई
भूपेश बघेल की अर्जी खारिज होने के बाद अब चुनाव याचिका अपने अगले चरण में जाएगी। इसमें गवाहों के बयान और साक्ष्य की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इससे पहले विजय बघेल और उनके गवाह सौरभ दुबे के साक्ष्य दर्ज करने की तारीख तय की गई थी। हालांकि भूपेश बघेल की ओर से आवेदन आने के कारण उस दिन साक्ष्य दर्ज नहीं हो सके थे।
कोर्ट ने अंतिम फैसला नहीं दिया
हाई कोर्ट के इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप सही साबित हो गए हैं। कोर्ट ने अभी चुनाव विवाद के अंतिम पक्ष पर कोई निर्णय नहीं दिया है। मामले का अंतिम फैसला आगे होने वाली सुनवाई और दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर होगा।
अब आगे क्या होगा
अब हाई कोर्ट में विजय बघेल की चुनाव याचिका पर नियमित सुनवाई होगी। दोनों पक्ष अपने दस्तावेज और साक्ष्य पेश करेंगे। इसके बाद कोर्ट मामले पर अंतिम निर्णय लेगा।
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