छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी तेज, महिलाओं को बड़ी राहत; जानिए साय कैबिनेट के बड़े फैसले
Raipur. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे अहम निर्णय राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना रहा। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया गया है। यह समिति विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों में एकरूपता लाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी।
उलझन खत्म करने की तैयारी
राज्य में अभी अलग-अलग धर्मों के अनुसार पर्सनल लॉ लागू हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया जटिल हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है। समिति जनता, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर एक ऐसा कानून तैयार करेगी जो सरल, पारदर्शी और सभी के लिए समान हो।
महिलाओं के नाम पर जमीन सस्ती
साय सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर 50% शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि इस फैसले से सरकार को करीब 153 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन सरकार इसे सामाजिक निवेश मान रही है।
सैनिकों को सम्मान, संपत्ति खरीद पर राहत
कैबिनेट (Sai cabinet) ने सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए भी राहत का ऐलान किया है। अब वे जीवन में एक बार 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर 25% स्टाम्प शुल्क छूट का लाभ ले सकेंगे। यह फैसला उन सैनिकों के लिए राहत भरा है, जो सेवा के दौरान लगातार स्थानांतरण झेलते हैं और बाद में स्थायी घर बसाना चाहते हैं।
उद्योगों के लिए जमीन नियम आसान
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे सेवा क्षेत्र को स्पष्ट पात्रता मिलेगी और जमीन आवंटन प्रक्रिया सरल होगी। PPP मॉडल को बढ़ावा देने और NBFC जैसी वित्तीय संस्थाओं को शामिल करने से उद्योगों को फंडिंग के नए विकल्प मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य ‘Ease of Doing Business’ को और बेहतर बनाना है।
रेत खदानों के लिए नया नियम
रेत खनन में पारदर्शिता लाने के लिए नियम 2025 में संशोधन किया गया है। अब सरकारी उपक्रमों जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी। इससे निजी पट्टेदारों के एकाधिकार पर लगाम लगेगी और आम लोगों को रेत की उपलब्धता आसान होगी।
अवैध खनन पर सख्ती
छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में व्यापक संशोधन को भी मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य अवैध खनन पर रोक, पारदर्शिता बढ़ाना और राजस्व में इजाफा करना है। साथ ही प्रक्रिया को सरल बनाकर प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत किया जाएगा।
ये खबरें भी पढ़ें...
साय कैबिनेट के अहम फैसले: नारकोटिक्स, सुरक्षा, विमानन और नवाचार को मिली मंजूरी
आज होगी साय कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर लगेगी मुहर, सीएम साय ने दिए हैं संकेत
CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगेगी मुहर