NIT रायपुर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश रद्द
Umeshwari Baghel | Aug 22, 2026, 14:57 IST
NIT रायपुर को हाईकोर्ट से झटका
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने NIT रायपुर के ब्लैकलिस्टिंग आदेश को रद्द किया। कोर्ट ने कहा- बिना शो-कॉज नोटिस और सुनवाई के कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता।
समझें क्या है पूरा मामला
- बिना नोटिस ब्लैकलिस्टिंग पर हाईकोर्ट की रोक
- NIT रायपुर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका
- कंपनी को सुनवाई का मौका देना जरूरी
- ब्लैकलिस्टिंग को कोर्ट ने बताया गंभीर कार्रवाई
- पुराने नोटिस से नहीं हो सकती कार्रवाई
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने NIT रायपुर के 19 दिसंबर 2025 के आदेश को निरस्त कर दिया। यह मामला इंदौर की कामथेन सिक्योरिटी सर्विस से जुड़ा है, जिसे NIT रायपुर में सुरक्षा और हाउसकीपिंग सेवाओं का ठेका मिला था।
एक साल के लिए किया गया था ब्लैकलिस्ट
कंपनी को इस कार्रवाई की जानकारी करीब आठ महीने बाद मिली, जब एक दूसरे टेंडर में प्रतिस्पर्धी कंपनी ने उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पुराने नोटिस को नहीं माना गया ब्लैकलिस्टिंग का आधार
कोर्ट ने कहा कि अगर किसी संस्था को किसी कंपनी के खिलाफ इतनी गंभीर कार्रवाई करनी है, तो उसे पहले साफ तौर पर बताना होगा कि उसे ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाए। इसके बाद कंपनी को जवाब देने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
ब्लैकलिस्टिंग को कोर्ट ने बताया गंभीर कार्रवाई
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संस्था को कार्रवाई करने से रोका नहीं गया है। अगर नियमों के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है तो आगे कार्रवाई की जा सकती है।
कंपनी ने उठाया था भुगतान में देरी का मुद्दा
कंपनी का दावा था कि अनुबंध खत्म होने के बाद अचानक ब्लैकलिस्टिंग का आदेश जारी किया गया, जबकि उसे इस कार्रवाई से पहले कोई मौका नहीं दिया गया।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकारी संस्थानों को किसी भी कंपनी के खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग जैसी कार्रवाई करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा।
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