छत्तीसगढ़ में नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू, अब 100 मेहमानों के लिए निगम को सूचना अनिवार्य
NEWS IN SHORT
- 1 अप्रैल से लागू होगी नई कचरा प्रबंधन नीति
- 100 मेहमानों वाले आयोजनों में सूचना अनिवार्य
- कचरा पृथक्करण अब अनिवार्य
- वेंडरों को डस्टबिन रखना जरूरी
- कचरा प्रबंधन में डिजिटल ट्रैकिंग लागू
NEWS IN DETAIL
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू होगी। यह नया कानून न केवल नागरिकों को सचेत करेगा, बल्कि नगर निगम और नगर पालिका की जवाबदेही को भी सुनिश्चित करेगा। इस पॉलिसी के तहत, शादी, पार्टी या किसी भी आयोजन में 100 से अधिक मेहमान बुलाने पर आयोजन से तीन दिन पहले नगर निगम को सूचना देनी होगी। यदि सूचना नहीं दी जाती है या आयोजन स्थल पर गंदगी पाई जाती है, तो जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना 500 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक हो सकता है।
कचरा पृथक्करण के नियम
नए नियमों में सबसे अहम बदलाव कचरे के चार-धारा वाले पृथक्करण का है। अब घरों, संस्थानों और व्यावसायिक स्थानों पर कचरा चार अलग-अलग बाल्टियों में डालना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था के तहत कचरे को रिसाइक्लिंग, रीयूज और रिकवरी के लिए अलग किया जाएगा, और लैंडफिल में केवल गैर-रिकवरी योग्य कचरा भेजा जाएगा।
सामाजिक आयोजनों पर नया नियम
यदि किसी सामाजिक आयोजन में 100 से अधिक मेहमान शामिल हो रहे हैं, तो आयोजकों को आयोजन से कम से कम तीन दिन पहले स्थानीय नगर निगम या पालिका को लिखित सूचना देनी होगी। आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि वे आयोजन को जीरो-वेस्ट रखें, यानी कचरे का पृथक्करण करें और कोई गंदगी न फैले।
रेहड़ी-पटरी वालों के लिए नियम
सड़क किनारे काम करने वाले वेंडरों के लिए भी नए नियम तय किए गए हैं। अब हर वेंडर को अपने पास डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा, और कचरा सही तरीके से निगम के निर्धारित डिपो में डाला जाएगा।
नए कचरा प्रबंधन के नियम
बल्क वेस्ट जनरेटर जैसे बड़े आवासीय सोसाइटी, होटल, विश्वविद्यालय और अस्पतालों को कचरे के स्रोत पर ही प्रोसेस करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कचरा बीनने वालों को पंजीकरण दिया जाएगा, और उन्हें पहचान पत्र और वर्दी दी जाएगी।कंपनियां अब सैनिटरी वेस्ट के लिए भी जिम्मेदार होंगी।
निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग
नए नियमों में डिजिटल ट्रैकिंग और केंद्रीकृत पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कचरे की निगरानी की जाएगी।
Sootr Facts
क्या कचरे का पृथक्करण अनिवार्य है?
S- हां, घरों, संस्थानों और व्यावसायिक स्थानों पर कचरा चार अलग-अलग बाल्टियों में डालना अनिवार्य होगा।
क्या आयोजकों को सामाजिक कार्यक्रमों से पहले निगम को सूचना देनी होगी?
- हां, अगर 100 से अधिक मेहमान हैं, तो आयोजकों को आयोजन से तीन दिन पहले निगम को सूचना देनी होगी।
कचरा बीनने वालों को पंजीकरण मिलेंगे?
-हां, कचरा बीनने वालों को पंजीकरण मिलेगा और उन्हें पहचान पत्र और वर्दी दी जाएगी।
निष्कर्ष
नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में लागू होगी, जिसमें कचरा पृथक्करण और आयोजनों की सूचना देने के सख्त नियम होंगे। सामाजिक आयोजनों में 100 से अधिक मेहमान बुलाने पर तीन दिन पहले निगम को सूचना देनी होगी। वेंडरों को कचरा प्रबंधन के लिए डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। यह कदम स्वच्छता को बढ़ावा देने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है।
ये खबरें भी पढ़ें...
कचरा प्रबंधन ठेके में भ्रष्टाचार, नगर निगम–रामकी गठजोड़ के आरोपों पर HC सख्त
भोपाल में कचरा प्रबंधन का काला सच, ग्रीन रिसोर्स का 'ब्लैक एक्ट'
भोपाल में कचरा प्रबंधन का काला सच, ग्रीन रिसोर्स का 'ब्लैक एक्ट'
ध्वनि प्रदूषण और खुले में कचरा जलाने पर सख्ती, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई अफसरों की क्लास!