रायपुर क्राइम : पीरियड्स के दौरान 13 साल की मासूम से दरिंदगी; दोस्त के कमरे में लूटी आबरू, कोर्ट ने दरिंदे को सुनाई 20 साल की सजा

Umeshwari Baghel | Apr 16, 2026, 15:02 IST
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रायपुर में एक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दुष्कर्म की पुष्टि के बाद रायपुर जिला कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

NEWS IN SHORT

  • पुलिस ने आरोपी को घर से गिरफ्तार किया हैं और जांच हैं
  • पीड़िता ने परिवार को बताई पूरी घटना, पुलिस ने FIR दर्ज किया
  • मेडिकल रिपोर्ट से दुष्कर्म की पुष्टि हुई हैं
  • कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई हैं
  • पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश

NEWS IN DETAIL

Raipur। रायपुर क्राइम न्यूज:छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मानवता को शर्मसार करने वाले एक अपराधी को कोर्ट ने उसके किए की सजा दे दी है। महज 13 साल की लड़की से दुष्कर्मकरने वाले



आरोपी सोनू चेलक को रायपुर जिला कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला दिसंबर 2024 का है, जिसमें पुलिस की तत्परता और मेडिकल सबूतों के आधार पर पीड़िता को न्याय मिला है।



धमकाकर ले गया और दोस्त के कमरे में की हैवानियत

घटना 14 दिसंबर 2024 को हुई थी, जब पीड़िता खरोरा थाना क्षेत्र में अपनी दादी के गांव गई हुई थी। सुबह करीब 10 बजे जब वह दुकान जाने के लिए निकली, तभी आरोपी सोनू चेलक बाइक लेकर वहां पहुंच गया।



उसने लड़की को जबरन साथ चलने को कहा और जब उसने मना किया, तो आरोपी ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।



डरी-सहमी बच्ची को आरोपी रायपुर के डूमरतराई ले आया। यहां उसने अपने एक दोस्त के कमरे में जबरदस्ती की। दिल दहला देने वाली बात यह है कि उस वक्त बच्ची पीरियड्स से थी, लेकिन फिर भी दरिंदे का दिल नहीं पसीजा।



पुलिस की कार्रवाई और मेडिकल रिपोर्ट ने फंसाया

जब बच्ची घर नहीं लौटी, तो पिता ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले दिन जब आरोपी ने उसे गांव के पास छोड़ा, तब बच्ची ने रोते हुए परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई।



पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज कर आरोपी को उसके घर से दबोच लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट सबसे अहम सबूत बनी, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई हैं ।



कोर्ट का बड़ा फैसला सजा के साथ 5 लाख का मुआवजा

मामले की गंभीरता और पीड़िता की उम्र को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी सोनू चेलक को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई है।



इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, ताकि उसके भविष्य और इलाज में मदद मिल सके।



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