छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों की ओवरकैपेसिटी,हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा नया एफिडेविट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के बंद होने के मामले पर गंभीरता दिखाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। बुधवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में जनहित याचिका के रूप में इस मामले की सुनवाई हुई।
अदालत ने राज्य सरकार से नया (फ्रेश) एफिडेविट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
15 हजार की क्षमता, 20,500 से ज्यादा कैदी
सरकार की कार्ययोजना पर सवाल
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जेलों में बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जेलों की स्थिति सुधारने और ओवरकैपेसिटी की समस्या हल करने के लिए विस्तृत जानकारी के साथ एफिडेविट दायर किया जाए।
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जेलों में कैदियों की ओवरकैपेसिटी से संबंधित 5 मुख्य बातें
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अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद
अदालत ने मामले को गंभीर जनहित का विषय बताते हुए अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की है। इसके साथ ही सरकार को जेलों की क्षमता बढ़ाने और अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए ठोस योजना पेश करने को कहा गया है।
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FAQ
- छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों की संख्या कितनी है?
छत्तीसगढ़ की जेलों की कुल क्षमता लगभग 15 हजार कैदियों की है, लेकिन वर्तमान में यहां 20 हजार 500 से अधिक कैदी बंद हैं। - जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखने पर हाई कोर्ट का क्या निर्देश है?
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की समस्या पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार से विस्तृत एफिडेविट मांगा है, जिसमें जेलों की भीड़ कम करने की योजनाओं, अधूरी परियोजनाओं और नई सुविधाओं की जानकारी शामिल हो। - बेमेतरा के नए जेल की क्या स्थिति है?
बेमेतरा का नया जेल भवन तैयार है, लेकिन बिजली का काम अभी बाकी है, जिसके बाद इसे शुरू किया जाएगा।
CG High Court
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