छत्तीसगढ़ में केरोसिन का आवंटन; राशन कार्ड पर मिलने लगा मिट्टी तेल, अप्रैल का कोटा जारी
NEWS IN SHORT
- अप्रैल 2026 के लिए छत्तीसगढ़ में केरोसिन का आवंटन जारी
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 528 लीटर केरोसिन वितरण किया जायेगा
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसिन वितरण की नई योजना हैं
- खाद्य विभाग ने समयसीमा में उठाव और वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं
- रायपुर और आसपास के 297 दुकानों में केरोसिन का भंडारण उपलब्ध होगा
NEWS IN DETAIL
Raipur। अप्रैल 2026 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन का आवंटन जारी किया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार से प्राप्त पहली तिमाही के कोटे में से 528 किलोलीटर केरोसिन राशनकार्डधारियों को वितरित किया जाएगा।
वितरण प्रणाली में बदलाव
खाद्य विभाग के अनुसार, इस केरोसिन का वितरण उचित मूल्य की दुकानों (Ration Shops) के माध्यम से किया जाएगा। विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के सभी राशनकार्डधारियों को इसका लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में प्रति राशनकार्ड 1 लीटर केरोसिन दिया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लीटर मिट्टी तेल दिया जायेगा जिसमें अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दोनों को शामिल किया गया है।
समयसीमा का पालन और पुनः आबंटन
राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि केरोसिन का उठाव और वितरण समय पर किया जाए। यदि कुछ उचित मूल्य दुकानों में केरोसिन की मांग कम है, तो वहां से शेष स्टॉक को अन्य दुकानों में पुनः आवंटित किया जाएगा। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी क्षेत्र में केरोसिन की कमी न हो और सभी पात्र हितग्राहियों लाभ मिल सके
खास जानकारी और निर्देश
(खाद्य विभाग छत्तीसगढ़)खाद्य विभाग ने बताया कि बिलासपुर जिले को सबसे अधिक 36 किलोलीटर केरोसिन आवंटित किया गया है, जबकि बस्तर, कांकेर, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, और रायपुर जैसे प्रमुख जिलों को 24-24 किलोलीटर आवंटित किए गए हैं। शेष जिलों को 12-12 लीटर केरोसिन आवंटित किया गया है।
रायपुर और आसपास के इलाकों में वितरण
राज्य सरकार ने 11 शहरी इलाकों के लिए विशेष केरोसिन आवंटन आदेश जारी किए हैं। इनमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, और कोरबा शामिल हैं। इन 11 शहरी इलाकों में कुल 3,20,478 राशनकार्डधारक हैं, जिनके लिए 297 दुकानों पर केरोसिन का भंडारण किया जाएगा।
खाद्य विभाग के द्वारा जारी समयसीमा
अप्रैल माह के लिए आवंटित केरोसिन का उठाव 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से किया जाना है। इसके साथ ही ऑयल कंपनियों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे लैप्स कोटा की जानकारी 30 अप्रैल तक विभाग को उपलब्ध करा दे।
निष्कर्ष
यह फैसला राज्य के लोगों को आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और समय पर वितरण प्रक्रिया में सुधार लाने का एक प्रयास है। खाद्य विभाग की ओर से दिए गए निर्देशों के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी राशनकार्डधारी को केरोसिन की कमी नहीं होगी और वितरण में कोई देरी नहीं होगी।
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