हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई तो कटेगा चालान

Krishna Kumar Sikander | Apr 15, 2025, 14:55 IST
Challan will be deducted if high security number plate is not installed the sootra
छत्तीसगढ़ में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर जांच के दौरान पकड़े जाने पर चालान काटा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन यानी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगी। अगर आपका वाहन अप्रैल 2019 से पहले खरीदा गया है तो तत्काल लगवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर जांच के दौरान पकड़े जाने पर 500 से 10 हजार रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। परिवहन विभाग इसके लिए 15 अप्रैल तक का समय तय किया था। यह तिथि निकल जाने के बाद कहीं भी नाका लगाकर नंबर प्लेट जांच की जाएगी।



ये खबर भी पढ़ें... मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, आंधी-तूफान के साथ होगी जोरदार बारिश



परिवहन विभाग ने चलाया अभियान

प्रदेश में 40 लाख लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। अकेले रायपुर जिले में 10 लाख से अधिक वाहनों में लगाना है। परिवहन विभाग हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर अभियान चला रहा है। पिछले कुछ महीने में मात्र 60 हजार वाहनों में ही यह नंबर प्लेट लगवाया जा सका है। अब परिवहन विभाग ने निर्णय लिया है कि यातायात पुलिस के साथ मिलकर ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी, ताकि लक्ष्य को पाया जा सके।



ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, साय सरकार ने खत्म किए नियम



40 लाख वाहनों में लगनी है नंबर प्लेट

परिवहन अधिकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 60 हजार से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाए जा चुके है।इनमें से अकेले रायपुर में 24,903 वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाए गए। इसके अलावा 35 हजार वाहनों का पंजीयन भी कराया गया है। इस अभियान के लिए रोसमार्टा सेटी और रियल मेजान इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ ऑटोमोबाइल डीलरों को भी नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।



ये खबर भी पढ़ें... दुर्ग रेप केस DNA रिपोर्ट... चाचा का सैंपल मैच, कार्डियक अरेस्ट से मौत



रायपुर कलेक्ट्रेट में खोला काउंटर

सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने में वाहन मालिकों को असुविधा का सामना न करने पड़े, इसके लिए रायपुर कलेक्ट्रेट में काउंटर खोला गया है। इस काउंटर में बाइक के लिए 365 रुपये और कार के लिए 500 रुपये से अधिक निर्धारित शुल्क लेकर एचएसआरपी बनाकर दिए जा रहे हैं। दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर का शुल्क जीएसटी सहित 365.80 रुपये भुगतान करना होगा। इसी तरह तीन पहिया के लिए 427.16 रुपये, हल्के मोटर के लिए 656.08 रुपये और सार्वजनिक कार के लिए 705.64 रुपये तय किया गया है। इसका भुगतान डिजिटल मोड से लिया जा रहा है।



ये खबर भी पढ़ें... राजधानी के मेन मार्केट में करोड़ों की प्रॉपर्टी पर Waqf Board का दावा



Tags : challan | installed | CG News | Transport | बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों का ट्रांसफर नहीं | छत्तीसगढ़ की खबरें



Tags:
  • बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों का ट्रांसफर नहीं
  • CG News
  • छत्तीसगढ़ की खबरें
  • Transport
  • challan
  • चालान
  • installed