छत्तीसगढ़ में अब देश के किसी भी राज्य की तुलना में पेट्रोल पंप शुरू करना आसान हो गया है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने स्टेट लाइसेंस के नियम काे खत्म कर दिया है। कारोबारी सिर्फ सेंट्रल के नियमों के आधार पर अब यहां पेट्रोल पंप शुरू कर सकते हैं।
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अब कलेक्टर के पास नहीं जाना होगा
यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है।
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पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के जरिए खाद्य विभाग से खरीदी बिक्री का लाइसेंस लेना होता था। इसके बाद हर साल या तीन साल में इसे रिन्यूवल कराना होता था। राज्य शासन और केंद्र, दोनों जगह से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होते थे, साथ ही कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी। अब केवल केंद्र के नियमों का पालन करना काफी होगा। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी और पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाएगी।
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छत्तीसगढ़ में व्यवसाय को मिलेगा बढ़ावा
सीएम विष्णुदेव साय सरकार की ओर से कहा गया है कि यह कदम छत्तीसगढ़ में व्यवसाय को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। अब कम कागजी कार्रवाई और एक ही स्तर की अनुमति से पेट्रोल पंप जल्दी शुरू हो सकेंगे।
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नए व्यवसायी, खासकर छोटे उद्यमी और तेल कंपनियां, बिना ज्यादा परेशानी के अपना काम शुरू कर सकेंगे। यह सुधार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने को बढ़ावा देगा, जहां अभी ईंधन की पहुंच कम है।
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