छत्तीसगढ़ में मेडिकल काउंसलिंग नियमों में बड़ा बदलाव, अब एडमिशन होगा आसान

Harrison Masih | Jul 19, 2025, 17:44 IST
Chhattisgarh medical counseling rules change the sootr
छत्तीसगढ़ में मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया में नए नियम लागू। ऑनलाइन प्रक्रिया, बॉन्ड सेवा में छूट और आरक्षित वर्गों को प्राथमिकता मिलेगी। नियमों को और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ में मेडिकल की पढ़ाई करने की सोच रहे छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों (MBBS, BDS, BPT) में काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों में छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों को और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाया गया है।



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नए नियमों की प्रमुख बातें:

ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया:



अब मेडिकल काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। इससे छात्रों को बार-बार दस्तावेज लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी और समय की बचत भी होगी।



सीट आवंटन में स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता:



निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधन कोटा और एनआरआई कोटा की आरक्षित सीटों (SC, ST, OBC) में छत्तीसगढ़ मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे राज्य के छात्रों को ज्यादा अवसर मिल सकें।



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बॉन्ड सेवा में राहत:



पहले मेडिकल स्नातक छात्रों को अनिवार्य रूप से दो साल की बॉन्ड सेवा करनी होती थी। अब इसे घटाकर न्यूनतम 1 वर्ष कर दिया गया है, जिससे छात्रों पर बोझ कम होगा।



OBC आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया सरल:



OBC वर्ग के छात्रों के लिए आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है, जिससे अब दाखिले की प्रक्रिया में कम दिक्कत होगी।



EWS सीटें अब सामान्य वर्ग को:



अगर EWS (Economically Weaker Section) की सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी के छात्रों को आवंटित किया जाएगा, जिससे सीटें खाली नहीं जाएंगी और सभी को मौका मिल सके।



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हर राउंड में पंजीयन की सुविधा:



काउंसलिंग के हर चरण में नए पंजीयन की सुविधा दी जाएगी। इसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो किसी कारणवश पहले चरण में पंजीयन नहीं करा सके।



छात्रों को मिलेगा अधिक अवसर और पारदर्शिता



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  • काउंसलिंग अब पूरी तरह ऑनलाइन – मेडिकल काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी।
  • बॉन्ड सेवा में राहत – अब छात्रों को केवल 1 वर्ष की अनिवार्य सेवा देनी होगी, पहले यह अवधि 2 वर्ष थी।
  • आरक्षित वर्गों को प्राथमिकता – निजी कॉलेजों के प्रबंधन और एनआरआई कोटा की रिक्त सीटें छत्तीसगढ़ मूल के SC, ST, OBC उम्मीदवारों को मिलेंगी।
  • OBC प्रमाण-पत्र प्रक्रिया सरल – OBC वर्ग के छात्रों को आय प्रमाण-पत्र से जुड़ी शर्तों में रियायत दी गई है।
  • EWS सीटें होंगी सामान्य वर्ग को आवंटित – अगर EWS सीटें खाली रहती हैं, तो उन्हें अब अनारक्षित वर्ग के छात्रों को दिया जाएगा।


प्रक्रिया शुरू होने की तिथि:

इन नए नियमों के तहत राज्य में मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग प्रक्रिया 30 जुलाई 2025 से शुरू होगी। इन सुधारों का उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य छात्रों को चिकित्सा शिक्षा में अवसर देना और पूरे चयन प्रक्रिया को सुगम व पारदर्शी बनाना है।



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