छत्तीसगढ़ में नकली पनीर बेचने वालों की खैर नही, स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान

Umeshwari Baghel | Jul 30, 2026, 21:14 IST
छत्तीसगढ़ में नकली पनीर बैन
छत्तीसगढ़ सरकार ने एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मिलावटी पनीर बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। खाद्य विभाग जल्द आदेश जारी कर जांच अभियान चलाएगा।

समझें क्या है पूरा मामला

  • छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर रोक, सरकार सख्त
  • मिलावटी पनीर बेचने वालों पर होगी कार्रवाई
  • स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा फैसला, पनीर जांच अभियान शुरू
  • बाजार में नकली पनीर पर सरकार की नजर
  • लोगों की सेहत के लिए एनालॉग पनीर बैन

Raipur। छत्तीसगढ़ में मिलावटी और नकली पनीर की बिक्री पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।



मंत्री के अनुसार बाजार में कई जगह ऐसा पनीर बेचे जाने की शिकायतें सामने आई थीं, जो असली दूध से तैयार नहीं किया गया था। ऐसे उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन जल्द ही आदेश जारी करेगा।



पूरा मामला?

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि राज्य सरकार को लंबे समय से मिलावटी पनीर को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान कुछ जगहों पर ऐसे उत्पाद मिले, जो सामान्य पनीर जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उनमें दूध की मात्रा नहीं होती।



ऐसे पनीर को एनालॉग पनीर कहा जाता है। इसे बनाने में कई बार वनस्पति तेल, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने कहा है कि अगर ऐसे उत्पादों को पनीर बताकर बेचा जाता है तो यह ग्राहकों के साथ धोखा है।



जल्द जारी होगा आधिकारिक आदेश

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनालॉग पनीर पर रोक लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से जल्द आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। आदेश लागू होने के बाद राज्यभर में जांच अभियान चलाया जाएगा।



खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी और मिठाई दुकानों पर जाकर पनीर की गुणवत्ता की जांच करेंगी। संदिग्ध उत्पादों के सैंपल लेकर उन्हें लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा।



नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

सरकार ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बाद यदि कोई व्यापारी गलत तरीके से एनालॉग पनीर बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।



अधिकारियों की टीम बाजार में बिक रहे पनीर की जांच करेगी। इसके अलावा पैकेजिंग, लेबल और उत्पाद की जानकारी भी देखी जाएगी। गलत जानकारी देने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई हो सकती है।



लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार सख्त

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। खासतौर पर दूध और दूध से बने उत्पादों में गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी है।



सरकार का उद्देश्य व्यापारियों को परेशान करना नहीं है। कार्रवाई का मकसद केवल लोगों को सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराना है।



उपभोक्ताओं से सतर्क रहने की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि पनीर खरीदते समय सावधानी रखें। खुले में बिक रहे पनीर की गुणवत्ता को लेकर शक हो तो इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा विभाग से की जा सकती है।



लोगों को सलाह दी गई है कि भरोसेमंद दुकानों से ही पनीर खरीदें। पैक्ड पनीर खरीदते समय उसकी पैकिंग, तारीख और कंपनी की जानकारी जरूर जांच लें।



क्या होता है एनालॉग पनीर?

एनालॉग पनीर ऐसा खाद्य उत्पाद है, जो देखने और स्वाद में सामान्य पनीर जैसा लग सकता है। लेकिन इसे पूरी तरह दूध से नहीं बनाया जाता।



इसमें वनस्पति फैट, स्टार्च, इमल्सीफायर और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगर इसे सही जानकारी के साथ बेचा जाए तो यह अलग उत्पाद के रूप में हो सकता है।



समस्या तब होती है जब इसे सामान्य पनीर बताकर ग्राहकों को बेचा जाता है। इससे लोगों को उत्पाद की वास्तविक जानकारी नहीं मिल पाती।



राज्यभर में चलेगा जांच अभियान

प्रतिबंध लागू होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई तेज होने की संभावना है। अधिकारी दुकानों और प्रतिष्ठानों से सैंपल लेकर गुणवत्ता की जांच करेंगे।



सरकार का कहना है कि मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।



FAQ

  1. छत्तीसगढ़ में किस पनीर पर प्रतिबंध लगाया गया है?
    छत्तीसगढ़ सरकार ने एनालॉग पनीर पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह ऐसा उत्पाद है, जो सामान्य पनीर जैसा दिखता है लेकिन पूरी तरह दूध से नहीं बनाया जाता।
  2. एनालॉग पनीर में क्या मिलाया जाता है?
    एनालॉग पनीर बनाने में कई बार वनस्पति फैट, स्टार्च और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसे सही जानकारी के बिना सामान्य पनीर बताकर बेचना गलत माना जाता है।
  3. पनीर बेचने वालों पर क्या कार्रवाई होगी?
    प्रतिबंध के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग जांच अभियान चलाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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